यमुनानगर : नौंवी की छात्रा से रेप के दोषी को 25 साल की सजा व 50 हजार रुपए का जुर्माना
छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपित को अदालत ने 25 साल की कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपित को अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए गए हैं।

यमुनानगर में नौंवी कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपित को अदालत ने 25 साल की कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपित को अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए गए हैं। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Exclusive Court for Hinous Crime against Women and Children) की अदालत ने सुनाया है।
उप जिला न्यायवादी एवं नोडल ऑफिस पोक्सो सुरजीत आर्य ने बताया कि अदालत ने मामले में आरोपित सुभाष को गत 11 दिसंबर को दोषी करार दिया था। मामले का निर्णय सुनाए जाने के लिए शनिवार की तिथि निर्धारित की थी। जिसमें अदालत ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपित सुभाष को 25 साल की कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपित को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
ये था मामला
छप्पर थाना क्षेत्र के गांव निवासी एक महिला ने गत चार मई 2018 को पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी पंद्रह वर्षीय बेटी नौंवी कक्षा में पढ़ती है। उनके पशुओं के घेर के नजदीक ही गांव के सुभाष ने आटे की चक्की लगा रखी है। एक दिन सुबह के वक्त उसकी बेटी पशुओं पर चारा आदि डालने के बाद घर लौट रही थी।
इस दौरान आरोपित सुभाष ने बहाने से उसे अपनी आटा चक्की में बुला लिया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म कर लिया। मौके पर आरोपित ने उसकी बेटी को मामले के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। कुछ दिन तक उसकी बेटी ने डर के मारे किसी को मामले के बारे में नहीं बताया। मगर एक दिन उसकी तबियत बिगड़ गई।
जिसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने बताया कि उसकी बेटी गर्भवती है। जिसके बाद उनकी बेटी ने आरोपित सुभाष द्वारा उसके साथ किए गए दुष्कर्म की घटना के बारे में बताया। पुलिस ने उस समय महिला की शिकायत पर आरोपित सुभाष के खिलाफ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
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