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दुष्कर्म करने व साजिश रचने के दो दोषियों को दस-दस साल की सजा

अदालत ने महिला समेत दो दोषियों को दस-दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, मामले के दोषी व्यक्ति पर 23 हजार रुपये व साजिश रचने वाली महिला पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है

rape and Attack case Both sides discharged in rohtak
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rape and Attack case Both sides discharged in rohtak

यमुनानगर में महिला के साथ साजिश रचकर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने महिला समेत दो दोषियों को दस-दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, मामले के दोषी व्यक्ति पर 23 हजार रुपये व साजिश रचने वाली महिला पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए गए हैं। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एक्सक्ल्यूसीव कोर्ट फॉर हिनियस क्राइम एंगेस्ट वूमैन एंड चिल्ड्रन) की अदालत ने सुनाया है।

जानकारी के मुताबिक पुराना हमीदा निवासी 22 वर्षीय महिला ने 25 जुलाई 2017 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि कॉलोनी की एक महिला काजल से उसकी जान पहचान थी। इसी जान पहचान के चलते काजल ने उसे कॉलोनी के एक युवक अजय शर्मा से मिलवाया। जिससे उसकी दोनों के साथ जान पहचान हो गई।

इसी बीच अप्रैल 2017 में एक दिन अजय शर्मा ने काजल के साथ मिलकर उसे किसी स्थान पर मिलने के लिए बुलाया। उस समय वह आरोपितों के इरादे समझ नहीं सकी और उनके बताए स्थान पर चली गई। आरोप है कि इस दौरान आरोपित अजय ने जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया।

महिला के मुताबिक उसने जब विरोध किया तो आरोपितों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। उसने डर के कारण घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। मगर घटना के कुछ दिन बाद दोबारा फिर आरोपित अजय उसे परेशान करने लगा। जिससे परेशान होकर उसने पुलिस को शिकायत कर दी।

पुलिस ने उस समय पीड़िता की शिकायत पर आरोपित अजय व काजल के खिलाफ दुष्कर्म करने व साजिश रचने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया था। अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी होने पर दोनों आरोपितों को दोषी पाए जाने पर फैसला सुनाया।

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