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प्रद्युम्न मर्डर केस: SC ने रयान इंटरनेशनल ग्रुप की पिंटो फैमिली को दी अंतरिम जमानत

वकील ने कोर्ट में कहा था कि आरोपीयों को जमानत दिए जाने पर जांच प्रभावित हो सकती है

प्रद्युम्न मर्डर केस: SC ने रयान इंटरनेशनल ग्रुप की पिंटो फैमिली को दी अंतरिम जमानत
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रयान इंटरनेशनल ग्रुप के सीईओ रयान पिंटो, और उनके माता-पिता, संस्थापक अध्यक्ष ऑगस्टीन पिंटो और प्रबंध निदेशक ग्रेस पिंटो को प्रद्युम्न ठाकुर की मौत के मामले में अंतरिम जमानत दे दी है।

इसके आलावा सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को 10 दिनों के अंदर इस केस में मामला तय करने को भी कहा है।

आपको बता दें कि हरियाणा के गुरूग्राम के रयान इंटरनेशनल स्कूल में प्रद्युम्न ठाकुर नाम के सात साल के एक मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के आरोप में पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया था।

इसके बाद आरोपियों ने हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दी थी। स्कूल के तीन ट्रस्टियों को मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ कोर्ट में याचिका दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्टियों को नोटिस भेजकर जवाब जमानत याचिका पर जवाब मांगा था।

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वकील ने कोर्ट में कहा था कि इस मामले की जॉच चल रही है ऐसे में आरोपीयों को जमानत दिए जाने पर जांच प्रभावित हो सकती है और मौके पर से सबूत मिटाए जा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने रयान इंटरनेशनल ग्रुप से जुड़े लोगों की अग्रिम जमानत पर सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तारीख तय की थी।

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