रिश्ते में भांजी लगने वाली नाबालिग से करता रहा डेढ़ साल तक दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा
रिश्ते में भांजी संग दुष्कर्म करने के मामले सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फार्स्ट ट्रैक कोर्ट) डीआर चालिया की अदालत ने आरोपित व्यक्ति को दोषी करार दिया है। दोषी को अदालत ने दस साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दो साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

रिश्ते में भांजी संग दुष्कर्म करने के मामले सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Additional District and Sessions Judge) डीआर चालिया की अदालत ने आरोपित व्यक्ति को दोषी करार दिया है। दोषी को अदालत ने दस साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दो साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
विदित रहे कि सिटी थाना क्षेत्र की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी ने 25 सितंबर, 2018 को सिटी थाना में अपने रिश्ते में मामा पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। अपने नाना संग पुलिस थाने में आई किशोरी ने बताया कि रोहतक के गांव में उसका ननिहाल है।
उसका रिश्ते में मामा राजेश (36) अक्सर उनके घर आता था। किशोरी ने उस समय बताया था कि करीब डेढ़ साल पहले उसका रिश्ते में मामा लगने वाला राजेश कुमार उनके घर आया था। उस समय वह घर पर अकेली थी। उसकी मां व बहन बाजार गई थी।
किशोरी ने बताया था कि राजेश ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था। उसके बाद वह कई बार उससे दुष्कर्म कर चुका था। लगातार प्रताड़ना के बाद उसने अपने मामा व नाना को इससे अवगत कराया था। जिस पर वह अपने नाना के साथ थाने में आई थी।
पुलिस ने किशोरी के बयान पर 6 पोक्सो एक्ट व आईपीसी की धारा 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए 7 अक्तूबर, 2018 को आरोपित राजेश को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश किया था। जहां उसे जेल भेज दिया गया था।
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे डीआर चालिया की अदालत ने राजेश को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 6 पोक्सो एक्ट में 10 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा आईपीसी की धारा 506 में तीन साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुमार्ना न देने पर दो साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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