शादी के दिन ही रेप और जानलेवा हमले को लेकर 1 साल चली जांच, आखिर में दोनों पक्ष हुए आरोपमुक्त
एक गांव की रहने वाली युवती ने पुुलिस को शिकायत दी थी। जिसमें बताया गया कि उसकी बारात आने ही वाली थी कि एक युवक मकान की छत पर आ गया। वह उसे जबरन बंद पड़े मकान में ले गया। वहां पर उसके साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया।

रोहतक (Rohtak) जिले के निकटवर्ती गांव में शादी के दिन ही युवती के साथ दुष्कर्म और युवक को घायल करने के मामले में एडीएसजे आरपी गोयल की कोर्ट में सुनवाई हुई। लड़की के बयान से मुकरने पर कोर्ट ने दोनों पक्षो को आरोपमुक्त किया है।
दिसंबर 2018 में एक गांव की रहने वाली युवती ने पुुलिस को शिकायत दी थी। जिसमें बताया गया कि उसकी बारात आने ही वाली थी कि एक युवक मकान की छत पर आ गया। वह उसे जबरन बंद पड़े मकान में ले गया। वहां पर उसके साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया।
जिसके बाद उसके मुंह में जहरीला पदार्थ जबरदस्ती डाल दिया। इसी दौरान युवती के परिजन आ गए जिन्होंने युवक को किसी तेजधार हथियार से घायल कर दिया। युवक ने उन पर कस्सी से हमला करने का प्रयास किया था, जिसमें वह खुद घायल हो गया। घायल युवक के परिजनों और लड़की पक्ष ने एक दूसरे पर केस दर्ज कराया था।
मामले की सुनवाई के दौरान युवती मजिस्ट्रेट के सामने बयान में पलट गई। उसने कहा कि दुष्कर्म नहीं किया गया है। वह आरोपित युवक को नहीं पहचानती। मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों के आरोपितों को बरी कर दिया है।
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