Ram Rahim Latest News Live Update : पत्रकार हत्या मामले में राम रहीम को उम्र कैद
पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सीबीआई ने राम रहीम के लिए फांसी की मांग की थी।

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पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को सीबीआई ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम के खिलाफ पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है । इससे पहले पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने पत्रकार की हत्या मामले में गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिया था। आरोपी गुरमीत राम रहीम की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी की गई थी। इसके मद्देनजर पंचकूला में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थेऔर साथ धारा 144 लागू भी की गई थी।
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पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट में ने गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
पंचकुला की विशेष कोर्ट में सीबीआई ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के लिए फांसी की सजा की मांग की है।
पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और तीन अन्य को पंचकूला में एक विशेष अदालत वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सजा सुनाई जा रही है।
अधिकारियों ने बताया कि पंचकूला, सिरसा और हरियाणा के अन्य हिस्सों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
सिरसा में डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय है। पंचकूला अदालत परिसर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हरियाणा पुलिस ने अदालत जाने वाले मार्गों पर अवरोधक लगा दिए हैं।
अदालत ने पत्रकार की हत्या के मामले में सजा सुनाए जाते समय राम रहीम और तीन अन्य की वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेशी संबंधी हरियाणा सरकार की याचिका बुधवार को स्वीकार कर ली थी।
राज्य सरकार ने मंगलवार को एक याचिका दायर कर कहा था कि डेरा प्रमुख की आवाजाही के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है।
51 वर्षीय राम रहीम अपनी दो अनुयायियों के बलात्कार के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल कारावास की सजा काट रहा है। तीन अन्य दोषी कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल अम्बाला जेल में बंद हैं।
2002 के पत्रकार हत्या मामले में विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश जगदीप सिंह ने 11 जनवरी को राम रहीम और तीन अन्य को दोषी ठहराया था। राम रहीम और तीन अन्य को जब दोषी ठहराया गया था तब भी वे वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेश हुए थे।
चारों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया जा चुका है। निर्मल सिंह और कृष्ण लाल को शस्त्र कानून के तहत भी दोषी ठहराया गया है। धारा 302 के तहत न्यूनतम सजा आजीवन कारावास और अधिकतम सजा मृत्युदंड है।
मारे गए पत्रकार के परिवार ने दोषियों को मृत्युदंड दिए जाने की मांग की है। छत्रपति के समाचार पत्र ‘पूरा सच' ने एक पत्र प्रकाशित किया था जिसमें यह बताया गया था कि डेरा मुख्यालय में राम रहीम किस प्रकार महिलाओं का यौन उत्पीड़न कर रहा है।
इसके बाद छत्रपति को अक्टूबर 2002 में गोली मार दी गई थी। गंभीर रूप से घायल होने के कारण पत्रकार की बाद में मौत हो गई थी और 2003 में इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले को बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया था जिसने जुलाई 2007 में आरोप पत्र दायर किया था।
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