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दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही चला सकेंगे पटाखे, न्यायालय ने दिया है ये आदेश

ध्वनि और वायु प्रदुषण को काबू में रखने के लिए पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिवाली की रात 8 से 10 बजे के बीच पटाखे चलाने की अनुमति दी है।

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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab Haryana High Court) ने ध्वनि (Sound Pollution) और वायु प्रदुषण (Air Pollution) को संज्ञान में लेते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के बनाए रखने के लिए पंजाब और हरियाणा में गुरुपर्व (Gurpurab) और दिवाली (Diwali) पर पटाखे चालए जाने के लिए समय निर्धारित कर दिया है। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार रात में 8 से 10 बजे के बीच ही लोगों को पटाखे चलाने की अनुमति है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गत वर्ष रात के 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे (Crackers) और आतिशबाजी (Fireworks) चलाने का समय निर्धरित किया था। इस वर्ष भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत दिवाली के अवसर पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में इन्हीं दो घंटों के बीच पटाखे चलाने की इजाजत होगी।

बढ़ते ध्वनि और वायु प्रदूषण को लेकर वर्ष 2017 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में मामला सुनवाई के लिए आया था। जिस पर हाईकोर्ट ने शाम के साढ़े 6 बजे से लेकर साढ़े 9 बजे तक प्रदेशों में पटाखे चलाने की इजाजत दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार रात के 8 से लेकर 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जाने की अनुमति दी गई थी।

हाईकोर्ट ने कहा है कि इस वर्ष भी दिवाली की रात सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए समय में ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी। 10 बजे के बाद पटाखे चलाना प्रतिबंधित होगा। कोर्ट ने आदेशों को लागू कराने की जिम्मेदारी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के डीसी, एसएसपी को दी है। अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा हाईकोर्ट के इन आदेशों का उल्लंघन न हो पाए। हाईकोर्ट ने 2017 में 2016 की तुलना में पटाखे बेचने के लिेए केवल 20 प्रतिशत लाइसेंस जारी करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने इस वर्ष भी उतने ही लाइसेंस जारी करने के आदेश दिए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को पटाखे बेचने के परमानेंट लाइसेंस तय कानून के तहत दिए जाने के आदेश भी जारी किए हैं।

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