युवती से दुष्कर्म करने दोषी को दस साल कैद व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा
अतिरिक्ति जिला एवं सत्र न्यायधीश डीआर चालिया की अदालत ने दोषी रीतू उर्फ दलीप को दस साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई हैं।

सोनीपत के मुरथल थाना क्षेत्र में घर के अंदर घुसकर युवती से दुष्कर्म करने के आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया हैं। अतिरिक्ति जिला एवं सत्र न्यायधीश डीआर चालिया की अदालत ने दोषी रीतू उर्फ दलीप को दस साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई हैं। दोषी ने युवती को घर पर अकेला पाकर वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया था।
बता दें कि एक युवती ने 18 फरवरी 2019 को मुरथल थाना पुलिस को शिकायत देकर बताया कि वह अपने घर पर अकेली थी। उसकी मां ड्यूटी पर गई थी और पिता किसी काम से पानीपत गए थे। युवती ने बताया था कि जब वह घर के आंगल में सफाई कर रही थी कि इसी दौरान गांव रीतू उर्फ दलीप उनके घर में घुस गया था। आरोपित उसे जबरन उनके घर के अंदर खींच ले गया। अंदर ले जाकर आरोपित ने उसे डराकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था।
बाद में आरोपित उसे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। उसके बाद वह फरार हो गया था। युवती ने बताया था कि जब वह रो रही थी तो इसी दौरान उनके पड़ोस की रहने वाली महिला उनके घर आई थी। महिला ने उससे रोने का कारण पूछा था। उसने महिला को इस बारे में बता दिया था। जिस पर महिला ने उसके पिता को फोन कर मामले के बारे में बताया था। उसके पिता के आने के बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई थी।
शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। युवती का मेडिकल करवाकर अदालत में बयान दर्ज करवाये। उसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया था। सोमवार को मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे डीआर चालिया (फास्ट कोर्ट) अदालत ने दोषी को दस साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई हैं। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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