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गुरुग्राम में बिना हेलमेट के चला पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस ने काट दिया चालान

ट्रैफिक नियमों को तोड़ना अब कितना भारी पड़ेगा गुरुग्राम से इसका एक ताजा उदाहरण सामने आया है। यहां गुरूग्राम ट्रैफिक पुलिस ने पुलिस कर्मियों का तक चालान काट डाला है। हालांकि उनसे कितने रूपये का चालान लिया गया, यह स्पष्ट नहीं बताया है।

गुरुग्राम में बिना हेलमेट के चला पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस ने काट दिया चालान
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Policeman without helmet in Gurugram Traffic Police Challan

ट्रैफिक नियमों को तोड़ना अब कितना भारी पड़ेगा गुरुग्राम से इसका एक ताजा उदाहरण सामने आया है। यहां गुरूग्राम ट्रैफिक पुलिस ने पुलिस कर्मियों का तक चालान काट डाला है। हालांकि उनसे कितने रूपये का चालान लिया गया, यह स्पष्ट नहीं बताया है।

दरअसल एक ट्विटर यूजर ने बिना हेल्मट बाइक पर सवार एक पुलिस कर्मी की तस्वीर पोस्ट कर गुरूग्राम ट्रैफिक पुलिस से पूछा कि क्या इनका भी चालान काटा जाएगा। इसके बाद गुरूग्राम ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट दिया। गुरूग्राम पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जानकारी दी कि बाइक सवार को चालान नंबर HR13733190906161607 जारी किया गया जिसे उसके द्वारा भुगतान किया गया। साथ ही उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।


इसी तरह शुक्रवार एक और ट्विटर यूजर ने एक फोटो शेयर कर शिकायत करते हुए लिखा कि ये है गुरूग्राम की ट्रैफिक पुलिस, खुद तो ट्रैफिक रूल की धज्जियां उड़ा रहे हैं और जनता को रूल फॉलो करने का पाठ पढ़ाएंगे। इसका भी जवाब देते हुए गुरूग्राम पुलिस ने ट्वीट में लिखा कि चालक के खिलाफ चालान संख्या HR3911190904172257 जारी किया गया, जिसका उसके द्वारा भुगतान किया गया। उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।


बता दें कि सितंबर 2019 से न्यू मोटर व्हीकल एक्ट देशभर में लागू हो गया है। इस कानून के तहत ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर लोगों को दस गुना तक ज्यादा चालान भरना पड़ रहा है। नए ट्रैफिक नियमों के लागू होने के बाद से ट्रैफिक पुलिस की ओर से लोगों का 23000 से 59000 रूपये तक का चालान काटा गया है।

नए नियम के मुताबिक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर अब 5 हजार रुपये का चालान ट्रैफिक पुलिस काटेगी। पहले सिर्फ पांच सौ रूपये था। इसके अलावा अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता है तो अब 500 रुपये की जगह 10 हजार रुपये का चालान कटेगा। इसके साथ ही वाहन से किसी भी ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर वाहन मालिक के खिलाफ केस चलाने का प्रावधान है।

नियमों के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर दूसरी बार ऐसा किया तो 2 साल तक की कैद या 15 हजार रुपये का जुर्माना किया जा सकता है।

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