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नाबालिग को अगवा करके रेप करने के मामले में आरोपी को 14 साल की सजा व 45 हजार जुर्माना

मामले के दो आरोपितों मानिक व राहुल को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। यह फैसला एडीशनल सेशन जज की कोर्ट ने सुनाया है।

नाबालिग को अगवा करके रेप करने के मामले में आरोपी को 14 साल की सजा व 45 हजार जुर्माना
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यमुनानगर में नाबालिग को अगवा करके दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने एक आरोपित विकास को 14 साल की कठोर करावास व 45 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर आरोपित को अतिरक्ति सजा भुगतनी होगी।

वही, मामले के दो आरोपितों मानिक व राहुल को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। यह फैसला एडीशनल सेशन जज (एक्सक्ल्यूसीव कोर्ट फॉर हिनियस क्राइमस एंगेस्ट वुमैन एंड चल्ड्रिन यमुनानगर-जगाधरी) की कोर्ट ने सुनाया है।

जानकारी के मुताबिक 6 मई 2017 को एक व्यक्ति ने शहर की फरकपूर पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 15 साल की बेटी रात को घर पर सोई थी। सुबह के वक्त उन्होंने देखा तो उसकी बेटी घर से गायब मिली। उन्होंने उसकी काफी तलाश की मगर उसके बारे में कुछ पता नही चला। परेशान होकर उन्होंने पुलिस को शिकायत दी।

उस समय पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अगवा करने के आरोप में मामला दर्ज कर लड़की की तलाश शुरू की। बाद में उन्हें पता चला कि घरौंडा निवासी विकास उसकी बेटी को बहला फुसला कर कहीं ले गया है। इस पर पुलिस ने मामले में धारा-363 और 366 को शामिल कर उनकी तलाश की।

बाद में तलाश के दौरान पुलिस ने सूचना के आधार पर लड़की व लडक़ी और आरोपी विकास को पुंडरी बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस को जांच में पता चला था कि करनाल निवासी राहुल और कुरुक्षेत्र निवासी मानिक ने आरोपित विकास और अगवा नाबालिग को छिपाने में मदद की थी।

जिसके बाद पुलिस ने मानिक व राहुल को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उस समय लड़की का मेडिकल करवाने के बाद मामले में छह पोक्सो एक्ट की धारा जोड़कर तीनों आरोपितों को अदालत में पेश कर दिया था। मामले की सुनवाई उसी दिन से अदालत में चल रही थी।

मामले की सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए आरोपित विकास को दोषी पाए जाने पर 14 वर्ष की कठोर कारावास व 45 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर आरोपित को अतिरक्ति सजा भुगतने के आदेश दिए गए हैं। वहीं, मामले में दो आरोपितों मानिक व राहुल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

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