मनोज यादव की हरियाणा DGP के रूप में नियुक्ति को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती
दिल्ली उच्च न्यायालय में मंगलवार को दायर एक याचिका में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के रूप में मनोज यादव की नियुक्ति को चुनौती दी गई।

दिल्ली उच्च न्यायालय में मंगलवार को दायर एक याचिका में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के रूप में मनोज यादव की नियुक्ति को चुनौती दी गई।
याचिका में दावा किया गया कि डीजीपी के चयन, नियुक्ति और सेवा कार्यकाल के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का ‘‘पालन नहीं किया गया है।'
आईपीएस अधिकारी प्रभात रंजन देव द्वारा दायर याचिका में केन्द्रीय संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यादव को पैनल में शामिल करने तथा राज्य सरकार के 18 फरवरी के आदेश द्वारा उनकी नियुक्ति को रद्द करने का अनुरोध किया गया।
न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपीएससी और हरियाणा सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे और इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तारीख तय की।
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