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CM खट्टर ने की बड़ी घोषणाः 10 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत की गई पर्सनल लोन स्कीम की सब्सिडी

हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से अब अनुसूचित जाति से सम्बन्धित लोगों को एक लाख और अन्य के लिए 40,000 रुपये कर्ज मिल सकेगा। महिलाओं को 25 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।

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प्रदेश सरकार ने हरियाणा महिला विकास निगम (Haryana Women Development Corporation) के माध्यम से व्यक्तिगत ऋण योजना (Personal Loan Scheme) के तहत महिलाओं को दी जाने वाली सब्सिडी की दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस आशय के एक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने मंजूरी दे दी है।

महिलाओं को 25 प्रतिशत की सब्सिडी

व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत 25 प्रतिशत सब्सिडी एवं 10 प्रतिशत लाभानुभोगी का हिस्सा और ऋण की शेष 65 प्रतिशत राशि वाणिज्यिक एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी जाती है। अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए कुल ऋण पर दी जाने वाली 25 प्रतिशत सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्रमश: 25,000 रुपये और अन्य श्रेणियों के लिए 10,000 रुपये निर्धारित की गई है।

व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत ये है निर्धारित राशि

पहले कुल ऋण पर 10 प्रतिशत सब्सिडी की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये थी। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत अनुसूचित जाति से सम्बन्धित लोगों के लिए अधिकतम ऋण राशि एक लाख रुपये और अन्य श्रेणियों के लिए 40,000 रुपये निर्धारित की गई है।

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