मानसेर जमीन घोटाला: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली राहत, CBI कोर्ट ने दी जमानत
गुरुग्राम के मानेसर जमीन घोटाला केस में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जमानत दे दी है। हुड्डा को 5 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत मिली है।

गुरुग्राम के मानेसर जमीन घोटाला केस में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जमानत दे दी है। हुड्डा को 5 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत मिली है।
गौरतलब है कि CBI द्वारा 15 अगस्त 2015 को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व अन्य के खिलाफ मानेसर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।
यह भी पढ़ें- राजसमंद के बाद संभल में युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
Manesar land deal case: Panchkula Special CBI Court grants bail to former Haryana CM Bhupinder Singh Hooda (File pic) pic.twitter.com/qZoXZSgmtB
— ANI (@ANI) May 1, 2018
क्या है मानेसर जमीन घोटाला?
गुरुग्राम के मानेसर में 900 एकड़ जमीन घोटाला मामले में सीबीआई ने धारा 420, 465, 467, 468, 471 व 120 बी के तहत केस दर्ज किया है। मानेसर, नौरंगपुर, लखनौला के करीब 500 किसान परिवारों की जमीन इस घोटाले में फंसी है।
आरोप लगा है कि सरकार ने भूमि अधिग्रहण का नोटिस जारी कर किसानों में डर पैदा किया, जिससे किसानों ने बिल्डरों को जमीन बेंच दी और जब बिल्डरों ने जमीन खरीद ली तो जमीन को रिलीज कर दिया।
इस मामले से जुड़े मुख्य शिकायतकर्मा राव ओमप्रकाश का कहना है कि सभी किसान अपनी जमीन वापस चाहते हैं। आरोप है कि किसानों से बहुत कम दामों में जमीन खरीदी गई। जानकारी के मुताबिक, उस समय जमीन की कीमत 4 करोड़/एकड़ थी और उस हिसाब से 400 एकड़ जमीन के दाम करीब 1600 करोड़ है। लेकिन बिल्डरों ने महज 100 करोड़ में ही किसानों से जमीन को खरीदा।
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App