चार साल की बच्ची की गला रेतकर हत्या, देवी को खुश करने के लिए दी थी बलि
देवी को खुश करने के लिए दी थी बलि। दोषी के वकील ने दया करने की मांग की थी। अदालत ने सुनाई मृत्यु तक जेल की सजा।

चंडीगढ़ में दिल दहला देने वाले एक हादसे में प्रिंटिंग प्रैस में काम करने वाले एक युवक ने चार साल की बच्ची की गला रेतकर हत्या कर दी थी। हत्या करने का कारण बलि देकर देवी को खुश करना था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज राजीव गोयल ने अदालत ने आरोपी को सजा के तौर पर 25,000 रुपये जुर्माना एवं मृत्यु तक कैद की सजा सुनाई।
बचाव पक्ष को वकील ने की दया की मांग
आरोपी के वकील ने अदालत से सजा करने की मांग की। उनका कहना था कि पारिवारिक स्थितियों को देखते हुए सजा कम की जाए। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि दोषी एक गरीब व्यक्ति है एवं उसके दो नाबालिग बच्चे हैं। पहले कभी वह किसी भी तरह के अपराध में शामिल नहीं रहा है। पूरा परिवार उसके ऊपर ही निर्भर है। लेकिन पीडित पक्ष के वकील ने जवाब में कहा कि निर्दोष बच्ची खेलने गई जब आरोपी ने अपने अंधविश्वास के कारण उसकी हत्या कर दी। पीडित पक्ष के वकील ने दोषी के लिए फांसी की मांग की थी।
रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम
अदालत ने इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट अपराध की श्रेणी में रखते हुए कहा कि दोषी ने बहुत गंभीर अपराध किया है। जिसमें उस पर दया नहीं की जा सकती है। लेकिन दोषी ने पहले ऐसी किसी घटना को अंजाम नहीं दिया था, जिससे समाज को खतरा हो। इस कारण अदालत ने दोषी को फांसी की सजा न देते हुए, 25000 का जुर्माना एवं मृत्यु तक कैद की सजा सुनाई
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App