लिव इन में रहने वाले प्रेमी को दुष्कर्म केस से मिली राहत
उत्तर प्रदेश का एक युवक तथा मध्यप्रदेश की एक युवती ने एक साल पहले अंबाला में किराये पर कमरा लिया था, जहां यह दोनो आपस में लिव इन में रह रहे थे। दोनो लड़का लड़की अच्छी प्राइवेट नौकरियां कर रहे थे।

अंबाला में करीब एक साल तक लिव इन में रहने के बाद अपने प्रेमी पर दुष्कर्म का केस दर्ज करवाने के मामले में अदालत ने लड़के को बरी करने के आदेश दिए हैं। पुलिस जांच में जब सामने आया कि यह दोनो एक साल से लिव इन में रह रहे थे तथा पीडि़ता द्वारा अपने पूर्व में दिये बयानो को वापिस लेने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।
जानकारी अनुसार उत्तर प्रदेश का एक युवक तथा मध्यप्रदेश की एक युवती ने एक साल पहले अंबाला में किराये पर कमरा लिया था, जहां यह दोनो आपस में लिव इन में रह रहे थे। दोनो लड़का लड़की अच्छी प्राइवेट नौकरियां कर रहे थे। इसी बीच लड़के की किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो गयी और वह चला गया।
दो महीने तक लड़के से कोई संपर्क न होने के बाद लड़की ने नवंबर 2018 में महिला थाने में लड़के के खिलाफ शिकायत दे दी कि लड़के ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई महीने तक दुष्कर्म किया है। इसके बाद पुलिस आरोपित लड़के को पकड़कर ले आयी, जिसने पुलिस जांच में कहा कि वह तो खुद लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश उससे संपर्क नहीं कर पाया।
वहीं दूसरी ओर महिला थाना पुलिस ने अदालत में गवाही दी कि आस पास के लोगो से पूछताछ में पता चला है कि यह दोनो कई माह से एक साथ रह रहे थे। इसके अलावा लड़की ने भी लड़के के पक्ष में बयान दे दिये, जिसके बाद अदालत ने लड़के को केस से बरी कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट विवेक सागर ने पैरवी की।
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