बड़े भाई की हत्या के जुर्म में छोटे भाई को उम्रकैद, मामूली बात पर हुआ था विवाद
जींद की अदालत ने बड़े भाई की हत्या में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनायी है। शराब के नशे में धुत बारू की चेचेरे भाई ने मामूली कहासुनी पर हत्या कर दी थी।

जींद जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलजीत सिंह की अदालत ने बड़े भाई की हत्या करने के जुर्म में छोटे भाई को उम्रकैद तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव करसोला निवासी दर्शन ने चार जुलाई 2018 को जुलाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका चचेरा भाई बारू की शराब के नशे में उसके छोटे भाई सुरेंद्र उर्फ संजय से कहासुनी हो गई थी। जिस पर गुस्साए सुरेंद्र ने बारू के सिर में डंडा दे मारा।
जिसमें बारू घायल हो गया था। बाद में बारू अपनी चारपाई पर जाकर लेट गया। अगली सुबह बारू चारपाई पर मृत पाया गया और काफी मात्रा में उसका खून बहा हुआ था। बताया जाता है कि मृतक बारू शराबी प्रवृति का था। उसकी पत्नी भी वर्ष 2009 में उसे छोड़कर चली गई थी।
शराबी प्रवृति के चलते अक्सर अपने भाई सुरेंद्र उर्फ संजय के साथ झगड़ता रहता था। घटना वाली रात भी दोनों भाईयों में झगड़ा हुआ था। जुलाना थाना पुलिस ने दर्शन की शिकायत पर सुरेंद्र उर्फ संजय के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलजीत सिंह की अदालत ने सुरेंद्र उर्फ संजय को उम्रकैद तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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