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फिल्पकार्ट ने भेजी लैपटॉप की डमी, उपभोक्ता फोरम ने लगाया जुर्माना

शॉपिंग वेबसाइट फिल्पकार्ट द्वारा लैपटॉप की बजाए लैपटॉप की डम्मी भेजने पर करनाल की उपभोक्ता फोरम ने फिल्पकार्ट पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह राशि शिकायतकर्ता को देने के आदेश जारी किए गए हैं।

फिल्पकार्ट पर करनाल की उपभोक्ता फोरम ने लगाया जुर्माना
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उपभोक्ता संरक्षण (प्रतीकात्मक फोटो)

शॉपिंग वेबसाइट फिल्पकार्ट द्वारा लैपटॉप की बजाए लैपटॉप की डम्मी भेजने पर करनाल की उपभोक्ता फोरम ने फिल्पकार्ट पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह राशि शिकायतकर्ता को देने के आदेश जारी किए गए हैं। यह भी आदेश जारी किए गए हैं कि वह शिकायतकर्ता से लैपटॉप के लिए वसूले गए 37 हजार 740 रुपए (अतिरिक्त नौ प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ) तथा मुकदमा दायर करने के लिए खर्च पांच हजार 500 रुपए की राशि भुगतान की जाए।

मोहिदीपुर निवासी सचिन कुमार ने वकील प्रहलाद चौहान के माध्यम से उपभोक्ता फोरम को शिकायत दी थी कि वर्ष 2018 मंे उसने फिलपकार्ट से डेल कंपनी का 37 हजार 740 रुपए कीमत का लेपटॉप खरीदने के लिए ऑनलाइन परचेज की थी। शिकायतकर्ता ने तीन अक्तूबर 2018 को संबंधित प्रोडक्ट का पार्सल आईटीआई चौक पर रिसीव किया। जब सचिन कुमार ने यह पार्सल खोला तो बॉक्स में लैपटॉप की बजाए लैपटॉप की डम्मी भेजी गई थी।

शिकायतकर्ता ने तुरंत फिलपकार्ट कस्टमर केयर पर फोन किया। कई बार शिकायत को लेकर बातचीत हुई मगर कंपनी ने कोई सुनवाई नहीं की। तंग होकर शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की। इस शिकायत में फिलपकार्ट, ब्लयू डार्ट एक्सप्रेस, टेक कन्सर्ट रिटेल प्राइवेट लिमिटेड तथा डेल के केयर मैनेजर को पार्टी बनाया गया है। करनाल की उपभोक्ता फोर्म ने मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुना दिया है।

आदेशों में कहा गया है कि लैपटॉप के लिए वसूली गई हजार पूरी राशि सहित सालाना नौ प्रतिशत ब्याज, उपभोक्ता को मानसिक तौर पर प्रताडि़त करने के लिए 15 हजार रुपए तथा केस दायर करने में खर्च हुए पांच हजार 500 रुपए की राशि शिकायतकर्ता को फिल्पकार्ट द्वारा भुगतान किया जाए।

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