जेबीटी शिक्षक घोटाले में पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को राहत, कोर्ट ने प्रदेश सरकार नए सिरे से विचार करने का दिया निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट ने शिक्षक घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को राहत मिल गई है। जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री की रिहाई के लिए दिल्ली सरकार को जल्द विचार करने का निर्देश दिया है।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के लिए राहत की खबर आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को प्रदेश सरकार को शिक्षक घोटाला मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने शिक्षक घोटाला मामले में जेल में बंद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के लिए दिल्ली सरकार को जल्द विचार करने का निर्देश दिया है।
ओम प्रकाश चौटाला की जेल से जल्दी रिहाई वाली याचिका पर नये सिरे से विचार करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की एक पीठ ने सरकार के पूर्व के एक आदेश को निरस्त कर दिया है। जिसमें समयपूर्व रिहाई की चौटाला की अपील को खारिज कर दिया गया था।
शिक्षक भर्ती घोटाले में ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सजा हुई थी। वे पिछले 5 साल से जेल में सजा काट रहे हैं। केंद्र सरकार ने 2018 में एक नया नियम लागू किया था। जिसमें 60 साल से अधिक उम्र के पुरुष कैदी जो अपनी आधी सजा काट चुके हैं। उन्हें विशेष क्षमा योजना के तहत रिहा कर दिया जाएगा। जिसके बाद ओम प्रकाश चौटाला ने रिहाई की अर्जी दायर की थी।
2013 में सुनाई गई थी सजा
जनवरी 2013 सीबीआई की एक विशेष अदालत ने आरोपियों को कैद की अलग-अलग सजा सुनाई थी। हरियाणा में प्राथमिक शिक्षा के तत्कालीन निदेशक संजीव कुमार ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने के बाद शुरुआती तौर पर इस घोटाले का पर्दाफाश किया था। बाद में सीबीआई की जांच के दौरान वह भी इस घोटाले में शामिल पाए गए थे।
ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला और संजीव के अलावा, चौटाला के पूर्व ओएसडी विद्याधर और हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार शेर सिंह बड़शामी को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी।
इसके अलावा इस मामले में जिन अन्य लोगों को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी उनमें मदन लाल कालरा, दुर्गा दत्त प्रधान, बानी सिंह, राम सिंह और दया सैनी शामिल थे। कुल 55 दोषियों में से 16 महिला अधिकारी थीं।
शिक्षक भर्ती घोटाला क्या है?
2013 में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके विधायक बेटे अजय चौटाला को तीन अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ जाली दस्तावेजों का उपयोग करके राज्य में तीन हजार से अधिक शिक्षकों की अवैध रूप से भर्ती करने के आरोप में सीबीआई की विशेष अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी। इसी मामले में अजय चौटाला भी सजा काट रहे हैं।
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App