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हरियाणा: विधानसभा में पास हुआ ''जाट आरक्षण विधेयक'', सीएम बोले पूरा किया ''वादा''

जाटों को आरक्षण के लिए ''पिछड़ा वर्ग'' में नई कैटेगरी (बीसी-सी) बनाई गई है।

हरियाणा: विधानसभा में पास हुआ जाट आरक्षण विधेयक, सीएम बोले पूरा किया वादा
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पानीपत. जाट आरक्षण विधेयक आज (मंगलवार) को विधानसभा में सुबह लगभग 11 बजे प्रश्नकाल की कार्यवाही के बाद पेश किया गया। बिल को सर्व सम्मति से पास कर दिया गया। जाटों को अब बीसी (सी) में मिलेगा आरक्षण। जाटों समेत 5 जातियों (जाट, रोड, जट सिख, बिश्नोई और त्यागी) को आरक्षण देने के लिए सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दे दी थी।
बनाई गई नई कैटेगरी
'द इंडियन एक्सप्रेस' और ऐएनआइ की खबर के मुताबिक, इसके लिए पिछड़ा वर्ग में नई कैटेगरी (बीसी-सी) बनाई गई है। शैक्षणिक संस्थानों, तृतीय चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में 10% और प्रथम द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में 6% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं, प्रथम और द्वितीय श्रेणी में बीसी-ए का कोटा 10 से बढ़ाकर 11, बीसी-बी का कोटा 5 से बढ़ाकर 6 और ईबीसी का कोटा 5 से बढ़ाकर 7% किया गया है। ऐसे में कुल 10% आरक्षण और बढ़ जाएगा। इससे प्रथम और द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में कुल 50 और शैक्षणिक संस्थानों, तृतीय चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में 67% आरक्षण हो जाएगा।
केसी गुप्ता आयोग की रिपोर्ट को माना गया है आधार
सूत्रों के अनुसार आरक्षण के लिए सरकार ने केसी गुप्ता आयोग की रिपोर्ट को ही आधार बनाया है। सरकार का मानना है कि गुप्ता कमीशन ने यह रिपोर्ट जिन आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर दी है, वे सही हैं। गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही कांग्रेस राज में जाटों को आरक्षण मिला था। हालांकि उसे सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग खारिज कर चुके हैं।
सीएम बोले-हमने अपना वादा पूरा किया
जाट आरक्षण विधेयक बिल पास होने के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हमने जो वादा किया था वह पूरा कर दिया है। बिल सर्व सम्मति से पास हो गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद बिल लागू हो जाएगा।
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