सरकारी कोष पर बोझ डालने के बजाए दंगाईयों से वसूला जाए नुकसान का हर्जाना: HC
अभी तक 200 से अधिक मामलों में क्लेम सैटलमेंट की जा चुकी है और उन्हें 25 प्रतिशत मुआवजे का अंतरिम तौर पर भुगतान किया जा चुका है।

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haribhoomi.comCreated On: 1 March 2016 12:00 AM GMT
चंडीगढ़. जाट आरक्षण आंदोलन के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि क्यों सरकारी कोष पर दंगादयों द्वारा किए गए नुकसान का बोझ डाला जा रहा है। इस नुकसान की भरपाई लूट और आगजनी करने वालों से वसूल की जानी चाहिए।
इससे पहले सरकार ने कोर्ट को बताया कि वे जल्द मुआवजा राशि जारी कर देंगे। अभी तक 200 से अधिक मामलों में क्लेम सैटलमेंट की जा चुकी है और उन्हें 25 प्रतिशत मुआवजे का अंतरिम तौर पर भुगतान किया जा चुका है। इसपर हाईकोर्टपूछा कि आखिर किस माध्यम से मुआवजा राशि का भुगतान किया जा रहा है। इस पर सरकार ने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ अरबन लोकल बॉडी द्वारा यह भुगतान किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि क्यों सरकारी कोष पर नुकसान का बोझ डाला जा रहा है।
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