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Haryana: बलात्कार मामलों में एक माह में पूरी करेगी जांच, देरी होने पर अधिकारी नपेंगे

हरियाणा (Haryana) में महिलाओं-बच्चों को लेकर बलात्कार (Rape Case) और छेड़छाड़ के मामलों में सख्त कार्रवाई को लेकर योजना बनायी है। पुलिस अधिकारियों को बलात्कार के मामलों की जांच 30 दिन में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। छेड़छाड़ के मामलों की जांच 15 दिन में पूरी करनी होगी।

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हरियाणा में अपराध (Haryana Crime) पर नकेल कसने के लिए कानून सख्त कर दिए गए हैं। बलात्कार के आरोपियों की जांच 30 दिन के भीतर पूरी कर ली जाएगी। पुलिस जांच अधिकारी (Police Officer) 30 दिन के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश करना होगा। यदि अधिकारी ने तय समय पर जांच पूरी नहीं की तो उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

छेड़छाड़ के मामलों में 15 दिन

जहां बलात्कार के मामलों की जांच 30 दिन में पूरी होगी तो वहीं छेड़छाड़ के मामलों में 15 दिन के भीतर जांच पूरी करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर विभागीय कार्रवाई होगी। पुलिस अधिकारी को कार्य में लापरवाही बरते में सस्पेंड तक कर दिया जाएगा।

पुलिस महानिदेशक ने दिए आदेश

हरियाणा पुलिस (Haryana Police) को जांच संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं। पुलिस महानिदेशक की तरफ से आदेश दिए गए हैं। जिसमें महिला और बच्चों के साथ रेप-छेड़छाड़ की घटनाओं से सख्ती से निपटने को कहा गया है। डीएसपी मुख्यालय ने कहा कि पुलिस महानिदेशक के आदेश भेज दिए गए हैं। जिन्हें सख्ती के साथ लागू करने के लिए कहा है।

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