हरियाणा: लाउड स्पीकर पर हाईकोर्ट के फैसले से लोगों को राहत, सुबह 6 बजे से पहले बजाने पर रोक
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अब बिना इजाजत के लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर अथॉरिटी लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति देता है तो ये तय करना होगा की उसकी ध्वनि 10 डेसीबल से ज्यादा न हो।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए एक बेहद ही अहम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने साफ कह दिया कि सुबह 6 बजे के पहले किसी भी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे में लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं होगा।
हाई कोर्ट न अपने आदेश में कहा है कि अब बिना इजाजत के लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर अथॉरिटी लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति देता है तो ये तय करना होगा की उसकी ध्वनि 10 डेसीबल से ज्यादा न हो।
इस तरह अब पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पूरी तरह से बंद रहेंगे। हालकि धार्मिक आयोजनों के वक्त इसमें छूट दी जाएगी पर आवाज 10 डेसीबल के नीचे ही होनी चाहिए।
कोर्ट ने उन बाइकों को भी निशाने पर लिया है जो अपना साइलेंसर निकलवाकर सड़को पर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। ऐसी गाड़ियों पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए उनके मालिकों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजों की परीक्षाओं के 15 दिन पहले ही लाउड स्पीकर पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। इससे छात्रों को राहत मिलेगी। ये सारे फैसलों को लागू करवाने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों के साथ जिम्मेदार अफसरों की होगी।
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