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प्रॉपर्टी डीलर की एक साल पहले की थी हत्या, अब कोर्ट ने सात लोगों को सुनायी उम्रकैद की सजा

हिसार स्थित हांसी के तिकोना पार्क गली में एक साल पहले प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की गई थी। जिसके आरोपियों को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनायी है।

प्रॉपर्टी डीलर की एक साल पहले की थी हत्या, अब कोर्ट ने सात लोगों को सुनायी उम्रकैद की सजा
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हिसार स्थित हांसी के तिकोना पार्क वाली गली में एक प्रोपर्टी डीलर की हत्या के सात दोषियों को हिसार की अदालत ने उम्रकैद की सजा सनाई है। सजा के अलावा सभी दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 16 नवंबर को अदालत ने सातों को दोषी करार दिया था। इस मामले में शहर थाना पुलिस में 22 जनवरी 2017 को मंडी सैनियान निवासी विरेंद्र ने शिकायत दी थी। पुलिस ने धारा 302, 326, आर्म एक्ट के तहत सात लोगों पर केस दर्ज किया था। शिकायत में विरेंद्र ने बताया था कि उसका भाई सुमित उर्फ एसपी प्रोपर्टी डीलर का काम करता था। उसने तिकोना पार्क के पास गली में दफ्तर खोल रखा था। करीब एक साल पहले सुनील उर्फ शूटर और मोहन ने भाई के साथ झगड़ा हो गया था। उस समय पंचायती समझौता भी हो गया। इसके बार सुमित उर्फ एसपी के साथ सचिन, राहुल, गोल्डी, सुनील ने सुमित की हत्या कर दी। पुलिस ने सातों हमलावरों के खिलाफ धारा 147,148,302,307,120बी और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।

इन धाराओं में सजा

अदालत ने मंडी सुनील उर्फ शूटर, सचिन, गोल्डी, लक्ष्मण चौतरा वासी राहुल, टिंकू, सचिन उर्फ चाइना और बोघाराम कालोनी वासी मोहन को धारा 302 में उम्रकैद की सजा सुनाई है। 25 हजार का जुर्माना लगाया है। धारा 326 में पांच साल की कैद और 10 हजार जुर्माना, धारा 148 में एक साल और सचिन और गोल्डी को आर्म एक्ट में एक साल और 2 हजार जुर्माना लगाया है।

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