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महिला को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपियों को 20-20 साल की सजा

हिसार में महिला से सामूहिक दुष्कर्म करने वालों के खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषियो को 20-20 साल की सजा सुनाई है।

बहन के साथ दुष्कर्म करने का आरोप, केस दर्ज
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रेप केस (प्रतीकात्मक फोटो)

हिसार में महिला को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म मामले में शुक्रवार को एडीएसजे डॉ. पंकज की अदालत ने दोषियो को 20-20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने हांसी की ढाणी पीरवाली निवासी दोषी भूप व सतबीर पर 1.55 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर इस आरोपी को छह माह की अधिक सजा कटानी होगी।

10 अप्रैल 2019 को केस हुआ था दर्ज

पीड़ित महिला की शिकायत पर हांसी के महिला थाना में 10 अप्रैल 2019 को केस दर्ज हुआ था। पीड़िता ने बताया था कि वह अपने पति के साथ बाइक पर उनके दोस्त के घर जा रही थी। घर वापस लौटते समय रास्ते में आरोपी भूप व सतबीर मिले थे। वहां दोनों ने पीड़िता के पति से मारपीट की।

ऐसे में पति जान बचाकर भाग गए, उसके बाद दोनों ने पीड़िता को जबरन अपनी बाइक पर अगवा कर खेतों में ले गए थे। वहां दोनों ने पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता को बाइक से एक गांव में छोड़कर चले गए थे। उसके बाद पीड़िता ने हांसी महिला थाना में भूप और सतबीर के खिलाफ केस दर्ज करवाया था।

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