जारी रहेगी जाट आरक्षण पर रोक: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने कहा कि जाट आरक्षण पर 31 दिसंबर तक रोक जारी रहेगी।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 1 Sep 2017 4:01 PM GMT
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जाट आरक्षण पर लगी रोक को जारी रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही नेशनल बैकवर्ड कमीशन मार्च 2018 में हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। अब जाटों के आरक्षण पर 31 दिसंबर तक रोक जारी रहेगी। हाईकोर्ट अब अपना अगला फैसला मार्च 2018 में ही सुनाएगा।
इस बीच जाटों ने भी आरक्षण को लेकर कमर कस ली है। जाटों ने 3 सितंबर को हरियाणा के झज्जर में ही बड़ी रैली करने का फैसला किया है। इसके मद्देनजर हरियाणा सरकार भी सतर्क हो गई है। रैली में संभावित हिंसा की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजान किए जा रहे हैं।
गौरतलब है कि फरवरी 2016 में जाटों ने उग्र प्रदर्शन किया गया था, जिसमें 30 लोग मारे गए थे और और 300 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति जाट आंदोलन का नेतृत्व करते हुए इसे हवा दे रही है।
हरियाणा में आरक्षण प्रावधान
हरियाणा सरकार ने जाटों के साथ-साथ जट सिख, त्यागी, बिश्नोई और मुस्लिम जाट को आरक्षण देने के लिए पिछड़ी जातियों का शेड्यूल तीन जारी किया था। इसमें इन जातियों को ब्लॉक सी, बीसी-सी कैटिगरी में आरक्षण का फायदा मिला। आरक्षण प्रावधान में जाटों सहित इन 6 जातियों को तीसरी और चौथी श्रेणी की जॉब्स में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिला।
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