हरियाणा पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने किया इनकार
ज्य में पंचायत चुनाव होने हैं और इसकी प्रक्रिया आठ सितंबर को ही शुरू हो चुकी है।

चंडीगढ़. मंगलवार को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पंचायत राज अधिनियम संशोधन 2015 के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिनियम में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट के अंतिम आदेशों पर चुनाव का परिणाम निर्भर करेगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने दलील दी कि शिक्षित व्यक्ति अपने क्षेत्र की प्रगति में बेहतर मदद दे सकता है ऐसे में योग्यता मानक तय करना जरूरी है।
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याचिकाकर्ता ने क्या कहा
वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि ये प्रावधान करने से पूर्व न तो कोई सर्वे किया गया और न ही अन्य औपचारिकता पूरी की गई, ऐसे में नोटिफिकेशन खारिज किया जाए। हरियाणा सरकार ने कोर्ट के रोक के आदेशो के बावजूद 7 सितंबर को एक्ट बनाया और 8 सितंबर को चुनाव की नोटिफिकेशन जारी कर दी। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस नोटिफिकेशन से 50 की उम्र पार कर चुके ज्यादातर लोग अयोग्य हो जाएंगे। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने जो दलील दी है वो तर्क संगत नहीं है।
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हाईकोर्ट ने क्या कहा
याचिकाकर्ता ने कहा कि यदि आज मंजूरी नहीं मिली तो याची के पास कोई चारा नहीं बचेगा। याची को तत्काल कोई राहत न देते हुए स्पष्ट किया कि हरियाणा के पंचायती चुनाव का नतीजा इस याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने कहा कि चुनाव संविधानिक प्रक्रिया है और ऐसे में चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इस प्रक्रिया पर रोक लगाना सही नहीं है।
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