हरियाणा मिर्चपुर कांड: दलित बाप-बेटी को जिंदा जलाने के मामले में कोर्ट ने 20 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
हरियाणा के चर्चित मिर्चपुर कांड में दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला दिया। 20 लोगों को दोषी मानते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा दी है।
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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 24 Aug 2018 6:54 PM GMT
हरियाणा के चर्चित मिर्चपुर कांड में दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला दिया। 20 लोगों को दोषी मानते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में जाट समुदाय पर तल्ख टिप्पणी भी की।
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क्या है मामला:
हरियाणा के मिर्चपुर इलाके में साल 2010 में एक दलित बुजुर्ग और उसकी बेटी को कुछ लोगों ने जिंदा जला दिया था। इसके बाद से दलित वहां से गांव छोड़ कर बाहर जाने लगे। इस मामले में 97 लोगों को आरोपी बनाया गया था।
इस मामले में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने तीन लोगों को उम्र कैद की सजा दी थी। इसके बाद शुक्रवार को हाईकोर्ट ने कुल 20 लोगों को सजा सुनाई। सबको उम्र कैद की सजा दी गई है।
हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों पर एसएसी एसटी एक्ट के तहत सजा सुनाई है। बाकी 82 आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जाट समुदाय ने बाल्मीकि समुदाय पर जानबूझ कर हमला किया।
कोर्ट ने अपने फैसले में इस घटना को शर्मनाक करार दिया। दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर चिंता भी जतायी। इसके बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि सरकार इन परिवारों को फिर से पुनर्वास करवाए।
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