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हरियाणा : नाबालिक से रेप के मामले में हाईकोर्ट ने उठाए पुलिस पर कई सवाल

मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली माफ करने योग्य नहीं है। नाबालिक के साथ बलात्कार के बाद भी उन्होने पॉक्सो ऐक्ट नहीं लगाया। इसके बजाय थाने बुलाकर समझौता करवाने की कोशिश की गई।

हरियाणा : नाबालिक से रेप के मामले में हाई कोर्ट ने उठाए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल
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Haryana High Court questions on the functioning of Haryana Police

हरियाणा में नाबालिग से रेप के एक मामले में हरियाणा पुलिस की कार्यशैली पर हाईकोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। पुलिस पर आरोप है कि उसने बलात्कार के मामले में आरोपियों को बचाने के लिए समझौता करवाने की कोशिश की।

मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली माफ करने योग्य नहीं है। नाबालिक के साथ बलात्कार के बाद भी उन्होने पॉक्सो ऐक्ट नहीं लगाया। इसके बजाय थाने बुलाकर समझौता करवाने की कोशिश की गई।

बता दें कि नाबालिक लड़की को नौकरी देने के बहाने आरोपी उसे गुरुग्राम के एक होटल में ले गया जहां उसे नशीला पदार्थ खिलाकर रेप किया और मोबाईल के जरिए वीडियो भी बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए उसने लड़की का मुंह बन्द कर दिया।

न सिर्फ आरोपी ने अपने दोस्तों को भी लड़की का वीडियो भेज दिया जिसके बाद उन्होंने भी उसके साथ रेप किया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपी प्रभावशाली परिवार से हैं इसलिए उनको बचाने के लिए पुलिस समझौता करवाना चाहती है।

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