खट्टर सरकार का फैैसलाः प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनका नाम शामिल नहीं, उन्हें मिलेगी आर्थिक सहायता
हरियाणा सरकार ने राज्य के उन ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है जिनके पास न तो अपने मकान हैं और न ही जिनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना(पीएमएवाई) के तहत योग्य लाभार्थियों की सूची में शामिल हैं।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 2 Aug 2018 4:40 AM GMT
हरियाणा सरकार ने राज्य के उन ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है जिनके पास न तो अपने मकान हैं और न ही जिनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत योग्य लाभार्थियों की सूची में शामिल हैं। ऐसे परिवार आर्थिक सहायता के लिए अपने प्रखड़ विकास और पंचायत अधिकारी के समक्ष आवेदन दे सकते हैं।
यह निर्णय अनेक अहम योजनाओं तथा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया।
आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि आर्थिक सहायता प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को अपने आवेदन ग्राम सरपंच अथवा ग्राम सचिव अथवा जिला परिषद के सदस्य अथवा पंचायत समिति अथवा पूर्व सरपंच से सत्यापित कराने होंगे।
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विकास एवं पंचायत विभाग की ओर से किए गए सर्वेक्षण के अनुसार पीएमएवाई योजनाओं के तहत कम से कम 18,000 पात्र लाभार्थियों की पहचान की गई है और मकानों के निर्माण के लिए धन अवंटित कर दिया गया है।
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