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हरियाणा चुनाव: इलेक्शन कमीशन हुआ सख्त, जेड़ प्लस सुरक्षा प्राप्त नेता रख सकेगें केवल एक बुलेट प्रूफ गाड़ी

पायलट या एस्कोटस वाहनों, चाहे वे सरकारी हो या किराए पर लिए गए हो, के संचालन का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

हरियाणा चुनाव: इलेक्शन कमीशन हुआ सख्त, जेड़ प्लस सुरक्षा प्राप्त नेता रख सकेगें केवल एक बुलेट प्रूफ गाड़ी
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चंडीगढ़. चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश पर हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान मंत्रियों, स्टार प्रचारकों या प्रत्याशियों की सुरक्षा पर किए जाने वाले खर्च के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत वालगद ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को व्यक्ति विशेष के लिए राज्य के एक बुलेट प्रूफ वाहन का उपयोग करने की अनुमति है।

वालगद ने कहा कि ऐसे व्यक्ति, चाहे वे पद पर हों या न हों और चाहे वे प्रत्याक्षी हों या न हों, को आचार संहिता लागू होने की चुनाव अवधि के दौरान ऐसे राज्य बुल्ट प्रूफ वाहनों का उपयोग करने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा स्टेंड वाई के नाम पर अनेक वाहनों के उपयोग की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक कि किसी विशेष मामले में सुरक्षा प्राधिकारियों द्वारा विशेष रूप से उल्लेख न किया हो।

उन्होंने कहा कि ऐसी अवधि के दौरान गैर-सरकारी कायरें के लिए वाहनों का उपयोग करने पर सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसे वाहनों के संचालन का खर्च स्वयं वहन करना होगा। वाहनों के कॉनवायर में, पायलटस, एस्कोटस आदि सहित, वाहनों की संख्या सुरक्षा प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार होगी और कहीं भी परिस्थितियों में उससे अधिक नहीं होगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी ऐसे पायलट या एस्कोटस वाहनों, चाहे वे सरकारी हो या किराए पर लिए गए हो, के संचालन का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। बहरहाल, उपलब्ध करवाई गई मानव शक्ति के खर्च की रिकवरी भीं नहीं की जाएगी।

नीचे की स्लाइड्स में पढ़िए, चुनाव आयोग ने क्या दिशा-निर्देश जारी किए हैं-

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