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जाट आरक्षण विधेयक को हरियाणा कैबिनेट से मंजूरी

जाट नेताओं ने मांगें मानने के लिए हरियाणा सरकार को 3 अप्रैल तक की मोहलत दी थी।

जाट आरक्षण विधेयक को हरियाणा कैबिनेट से मंजूरी
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हिसार. हरियाणा कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में जाटों को आरक्षण देने के लिए सोमवार को एक विधेयक को मंजूरी दे दी। खास बात यह हे कि इस विधेयक में पिछड़ा वर्ग श्रेणी (बीसी) में नया वर्गीकरण कर जाटों के अलावा चार अन्य जातियों को भी शामिल किया गया है। विधेयक को 31 मार्च तक चलने वाले विधानसभा के बजट सत्र में ही पेश करने की तैयारी है।
सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मसौदा विधेयक को मंजूरी मिली। सीएम ने स्पष्ट किया था कि नए विधेयक में पिछड़ा वर्ग के मौजूदा 27 फीसदी कोटे से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। पिछड़ा वर्ग दो श्रेणियों बीसी-ए और बीसी-बी में बंटा है। बीसी-ए में 16 और बीसी-बी में 11% आरक्षण का प्रावधान है।
जाट नेताओं ने मांगें मानने के लिए हरियाणा सरकार को पहले 3 अप्रैल तक की मोहलत दी थी। लेकिन दबाव बनाने के लिए जाट नेताओं ने इसकी मियाद 31 मार्च तय कर दी थी। जाटों ने धमकी दी थी कि अगर सरकार ने 31 मार्च तक वादा पूरा नहीं किया तो पहले से भी बड़ा आंदोलन होगा। इसके लिए 3 अप्रैल को दिल्ली में हरियाणा सहित 13 राज्यों के जाटों की बैठक बुलाई गई है। इसके बाद आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा।
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