Haryana Assembly Election: धारा-144 लागू, चुनावी पम्पलेट और पोस्टर छापने वाले को करवाना होगा वेरिफिकेशन
चुनाव पम्पलेट व पोस्टर (Election pamphlets and posters) में चुनाव की बैठक की तिथि, समय, स्थान व अन्य विवरण या चुनाव एजेंटों (Election Agents) को दिए जाने वाले निदेर्शों के लिए तैयार किए गए प्ले कार्ड या पोस्टर को शामिल नहीं किया जाएगा।

चुनावी पम्पलेटस व पोस्टर (Electoral Pamphlets & Posters) आदि छपवाने के संबंध में धारा 144 (Article 144) के तहत निषेधज्ञा लागू कर दी गई है। प्रावधानों के अनुसार अब प्रकाशक व मुद्रक के नाम व पते के बिना प्रचार सामग्री (Promotional Material) नहीं छपवाई जा सकती। प्रकाशक को न केवल अपनी पहचान देनी होगी, बल्कि हस्ताक्षर के साथ उन दो लोगों से सत्यापन भी कराना होगा जो उसे व्यक्तिगत रूप से जानते हो।
अगर पम्पलेट या पोस्टर राज्य की राजधानी में छापा जाता है तो मुद्रक को तर्क संगत समय में छापे गए कागजात की प्रति मुख्य चुनाव अधिकारी को भेजनी होगी। यदि जिले में छपाई की जाती है तो उस स्थिति में कागजात की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी। इसी प्रकार से अगर प्रकाशित किए गए पोस्टर या पम्पलेट की फोटो प्रतियां की जाती हैं, तो उसे छपाई की श्रेणी में ही शामिल किया जाएगा। बशर्ते वह हाथ से न लिखी गई हो।
धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई
चुनाव पम्पलेट व पोस्टर में चुनाव की बैठक की तिथि, समय, स्थान व अन्य विवरण या चुनाव एजेंटों को दिए जाने वाले निदेर्शों के लिए तैयार किए गए प्ले गार्ड या पोस्टर को शामिल नहीं किया जाएगा। अगर कोई अवहेलना करेगा तो धारा 188 व कानून के अन्य प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
इसी प्रकार से अगर कोई एथोरिटी अपने स्तर पर कोई ढिलाई छोड़ती है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट आरएस वर्मा द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि उपरोक्त आदेश सरकारी प्रिंटिंग प्रेस पर लागू नहीं होंगे।
पारदर्शी चुनाव की पूरी तैयारी
उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी आरएस वर्मा ने बताया कि जिले में 411 लोकेशन पर 804 मतदान केन्द्र हैं, और सभी पर सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। चुनाव को लेकर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं। किसी की लापरवाही सामने आई तो कार्रवाई की जाएगी। सभी राजनीतिक दलों को नियमों का पालन करना होगा। चुनाव को पारदर्शिता से करवाने के लिए पूरी तैयारी की गई हैं।
रोहतक के पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा ने कहा कि संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथों पर नजर रखी जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा के पूरे प्रबं किए गए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी आपस में ड्यूटी के दौरान बेहतर तालमेल बनाएं। अगर ड्यूटी को लेकर कोई भ्रम होता है तो तुरंत उच्च अधिकारियों से संपर्क करें।
बैठक में दिए निर्देश
उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी आरएस वर्मा ने विभिन्न टीमों, सेक्टर मजिस्ट्रेट व सेक्टर सुपरवाइजर के दूसरे प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इसमें वर्मा ने सभी को निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर कोई भी अधिकारी ओवर कॉन्फिडेंट में रहे और चुनाव से संबंधित किसी भी कार्य को हल्के में ना लिया जाए।
चुनाव को हरियाणा का त्यौहार बताते हुए उपायुक्त वर्मा ने कहा कि निष्पक्ष, स्वतंत्र व भयमुक्त चुनाव करवाना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए प्रत्एक अधिकारी ड्यूटी के प्रति गंभीर रहे। कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त अजय कुमार, महम के एसडीएम व रिटनिंर्ग अधिकारी अभिषेक मीणा, सांपला के एसडीएम अमरदीप सिंह, नगराधीश महेश कुमार, परियोजना अधिकारी दर्शन राठी, अनिल हुड्डा व तहसीलदार चुनाव सुरेंद्र सिंह मौजूद रहे।
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