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Haryana Assembly Election: मतदान के दौरान सेल्फी खींचना पड़ सकता है भारी, एजेंटों के भी फोन ले जाने पर लगायी रोक

हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान केंद्र के अंदर किसी भी मतदाता के फोटो लेने पर और एजेंट द्वारा फोन ले जाने पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है।

Haryana Assembly Election: मतदान के दौरान ली सेल्फी तो होगी कानूनी कार्रवाई, एजेंट भी नहीं ले जा सकेंगे फोन
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Selfies are prohibited during Voting, Agents also not allowed to bring phone for Haryana Assembly Election

Haryana Assembly Election: हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होना है। चुनाव आयोग (Election Commission) ने वोटिंग के दौरान सख्ती दिखाते हुए निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने निर्देशानुसार मतदाताओं को मतदान के दौरान वोटिंग केंद्र या फिर वोटिंग मशीन का बटन दबाते हुए फोटो लेना प्रतिबंधित हैं। आदेशों का उल्लंघन करने पर मतदाताओं के खिलाफ चुनाव नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फोन के इस्तेमाल को लेकर चुनाव आयोग इतना सख्त है कि मतदान केंद्र में पोलिंग एजेंट द्वारा फोन लेकर जाना भी वर्जित है।

बता दें, कि पिछले लोकसभा चुनाव में कई मतदाताओं ने वोटिंग केंद्र के अंदर या वोटिंग करते समय अपने सेल्फी क्लिक किए थे। उसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इसकी जानकारी मिलने पर चुनाव आयोग ने नाराजगी जाहिर की थी। इस वजह से विधानसभा चुनाव में चुनाव अधिकारी ने पहले ही केंद्र के अंदर फोटो खींचने को वर्जित करते हुए आदेश जारी कर दिए हैं।

लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा के पर्थला विधानसभा क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ पर एक पार्टी का एजेंट मतदाताओं को अपनी पार्टी के समर्थन में वोट डालने के लिए प्रभावित करने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान केंद्र पर मौजूद दूसरी पार्टी के एजेंट ने अपने फोन से उसकी वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। इस बात पर खूब हंगामा हुआ था जिसके कारण चुनाव आयोग को उस मतदान केंद्र पर दोबारा मतदान कराना पड़ा था। जिसके चलते इस बार सतर्कता बरतते हुए चुनाव अधिकारियों ने मतदान केंद्र के अंदर एजेंटों द्वारा फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

जिला चुनाव अधिकारी ने यह आदेश भी जारी किए हैं कि मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी भी पार्टी के उम्मीदार या उनके समर्थक चुनाव प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकती। इसके अलवा विभिन्न पार्टियों के समर्थकों द्वारा मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में टेबल लगाना भी वर्जित होगा।

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