Haryana Assembly Election: हरियाणा में चुनावों के कारण पड़ोसी राज्यों में भी रहेगा ड्राइ-डे, 48 घंटे तक नहीं खुलेंगे ठेके
हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान के 48 घंटे पहले से लेकर मतदान समाप्त होने तक हरियाणा से सटे हुए राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। चुनाव आयोग ने 48 घंटे के लिए ड्राइ डे घोषित किया है।

Haryana Assembly Election: हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होना है। चुनाव के दौरान शराब (Liquor) के दुरुपयोग को रोकने के लिए और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने हरियाणा से सटे इलाकों में ड्राइ-डे (Dry Day) रखे जाने की घोषणा की है। चुनाव आयोग (Election Commission) की घोषणा के अनुसार विधानसभा चुनाव में मतदान की समाप्ति के समय से 48 घंटे पहले हरियाणा और सटे हुए राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में शराब की बिक्री नहीं होगी।
प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के दिन ड्राइ-डे रखा जाता है। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं। उसके सटे हुए इलाकों में भी ड्राई-डे घोषित किया गया है। पिछले दिनों चंडीगढ़ (Chandigarh) में हुई निर्वाचन आयोग की मीटिंग में इस प्रयोग को लेकर संकेत भी दिए गए थे। दरअसल, कई अधिकारियों व संस्थानों द्वारा चुनाव आयोग के समक्ष चुनाव के दौरान शराब के दुरुपयोग के लेकर आशंकाएं व्यक्त की गई थीं। जिसके बाद चुनाव आयोग ने तय किया कि पंजाब और राजस्थान सरकार को मतदान के 48 घंटे पहले से लेकर मतदान समाप्ति तक हरियाणा के सीमावर्ती इलाकों में शराब की बिक्री बंद रखने के आदेश दिए जाएंगे।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुसार अग्रवाल से मिली जानकारी के अनुसार 10 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। जिसके बाद यह आदेश जारी करने का फैसला लिया गया था। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पंजाब और राजस्थान सरकार ने हरियाणा से सटे हुए इलाकों में शराब की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। हिलचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, और चंडीगढ़ की ओर से भी शराब प्रतिबंध के आदेशों को जल्द ही जारी किया जाएगा।
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