Haryana Assembly Election: चुनाव लड़ने से पहले तीन बार उम्मीदवारों को सार्वजनिक करनी होगी आपराधिक मामलों की जानकारी
विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को तीन बार उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी को सार्वजनिक करना अनिवार्य है। तीन अलग-अलग तिथियां चुनाव आयोग द्वारा बताई जाएंगी।

Haryana Assembly Election: हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को तीन बार उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक रिकॉर्ड (Criminal Records) को सार्वजनिक करना होगा। हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ इंद्रजीत से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को तीन बार अपने आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक करना अनिवार्य है। आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी मीडिया के माध्यम से भी सार्वजनिक की जा सकती है।
उन्होंने बताया है कि चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि अगर उम्मीदवारों के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड है। जैसे कि कभी किसी मामले में उसे दोषी ठहराया गया हो या फिर कोई मामला लंबित हो। तो उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरते समय उसकी सूचना देनी होगी। साथ ही, नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख के बाद से लेकर मतदान के 2 दिन पहले तक उम्मीदवार को तीन बार अलग-अलग तिथियों पर फॉर्मेट सी-1 भरते हुए आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक करना होगा। जानकारी को सार्वजनिक करने की तारीख निर्वाचन आयोग द्वारा बताई जाएगी।
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि अगर मान्यता प्राप्त, पंजीकृत, गैर मान्यता प्राप्त, राजनीतिक दलों द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी के तौर पर खड़ा किया जाता है। जिसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो उस स्थिति में राजनीतिक दलों के लिए भी यह अनिवार्य होगा कि वह समाचार पत्रों, टीवी चैनल और पार्टी वेबसाइट के जरिए उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी सार्वजनिक करें।
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