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नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में चार आरोपमुक्त

कलानौर निवासी महिला ने पुलिस में शिकायत दी कि उसकी 14 साल की बेटी एक मार्च 2018 को कहीं घूमने की कहकर गई थी जिसका अपहरण कर लिया गया है। पुलिस लड़की की तलाश करती रही। सात मार्च को लड़की घर पर वापस आई।

किशोरी के साथ मामा ने किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा
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किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले मामा को कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा

रोहतक में नाबालिग छात्रा का अपहरण कर सामुहिक दुष्कर्म करने के मामले में एडीएसजे रितू वाईके बहल की कोर्ट ने चार आरोपितों को आरोेपमुक्त किया है। शिकायत पक्ष आरोपित के खिलाफ ठोक साक्ष्य कोर्ट में पेश नहीं कर सका।

कस्बा कलानौर निवासी महिला ने पुलिस में शिकायत दी कि उसकी 14 साल की बेटी एक मार्च 2018 को कहीं घूमने की कहकर गई थी जिसका अपहरण कर लिया गया है। पुलिस लड़की की तलाश करती रही। सात मार्च को लड़की घर पर वापस आई।

लड़की की काउंसलिंग करवा कर मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए गए। जिसके आधार पर अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बंटी, अनिल, नरेंद्र और साेनू को अलग अलग आराेपों के चलते गिरफ्तार किया।

आरोपितों ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया कि खेतों में ले जाकर लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। पुलिस ने आरोपितों से वारदात में प्रयुक्त किए वाहन भी बरामद किए। आराेपितों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। मामला कोर्ट में विचाराधीन था जिसमें दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद चारों आरोपितों को आरोपमुक्त करने के आदेश जारी किए गए हैं।

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