धोखाधड़ी मामले में इनेलो के पूर्व विधायक बड़शामी को सलाखों के पीछे, 6 दिसंबर को सुनवाई
जेबीटी भर्ती घोटाले में पूर्व सीएम ओपी चौटाला के साथ बड़शामी को 10 साल की सजा हुई थी। करीब साढ़े चार साल पहले शेरसिंह बडशामी को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल गई थी।

धोखाधड़ी मामले में दो दिन के पुलिस रिमांड पर चल रहे इनेलो के वरिष्ठ नेता और लाडवा से पूर्व विधायक शेर सिंह बड़शामी को पुलिस ने बुधवार को रिमांड समाप्त होने पर दोबारा अदालत में पेश किया। अदालत ने बड़शामी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
हालांकि इस दौरान बड़शामी के अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी लगाई। मगर अदालत ने अर्जी पर सुनवाई के लिए 6 दिसंबर की तिथि निर्धारित कर दी। इस दौरान सीबीआई की टीम भी कोर्ट पहुंची लेकिन उन्होंने न तो कोर्ट में कोई अर्जी दी और न ही बड़शामी को लेकर जाने की गुहार लगाई।
बता दें कि जेबीटी भर्ती घोटाले में पूर्व सीएम ओपी चौटाला के साथ बड़शामी को 10 साल की सजा हुई थी। करीब साढ़े चार साल पहले शेरसिंह बडशामी को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल गई थी।
यह है मामला
पूर्व विधायक शेर सिंह बड़शामी पर अपने ही वर्कर की जमीन का धोखे से बायनामा कराकर 45 लाख हड़पने का आरोप है। पुलिस ने इस पैसे की रिकवरी के लिए ही उन्हें रिमांड पर लिया है। पुलिस ने कोर्ट में रिमांड मांगते हुए कहा था कि उसे गुरुग्राम में पैसे की रिकवरी के लिए लेकर जाना है। वहीं अन्य साक्ष्य भी जुटाए जाने हैं।
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