रोहतक: पुलिस पर कार चढ़ाने के दोषी को पांच साल की कैद, पचास हजार रुपये का जुर्माना
अतिरक्ति जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू वाई के बहल की अदालत ने पुलिस पर कार चढ़ाने के दोषी को पांच साल की कैद की सजा सुनाई।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 15 March 2018 7:43 AM GMT
अतिरक्ति जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू वाई के बहल की अदालत ने नाकाबंदी कर ड्यूटी देने वाले पुलिस कर्मचारियों पर कार चढ़ाने के मामले में सुनवाई करते हुए कार चालक जगमोहन को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है।
दोषी को धारा 186 में तीन माह, 332 में एक साल पांच हजार जुुर्माना, अदा न करने पर एक माह की सजा काटनी होेगी। धारा 307 में पांच साल कैद की सजा 50 हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना न भरने पर छह माह की सजा काटनी होगी।
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गौरतलब है कि यातायाता थाना के एसआई मुकेश कुमार ने 19 मई 2016 को थाना सदर रोहतक में एक शिकायत देकर बताया कि वह बाहरी बाइपास लाढ़ौत रोड पर चैकिंग कर रहे थे। इस दौरान सोनीपत रोड से एक गाड़ी उनकी ओर आई, जिस पर नम्बर प्लेट नहीं थी। सिपाही रविंद्र ने गाड़ी नम्बर एचआर 31सी-3636 को रोकने का प्रयास किया तो गाड़ी चालक ने रविंद्र को सीधी टक्कर मार दी। अन्य कर्मचारियों ने भाग कर अपनी जान बचाई।
इस दौरान कार चालक ने फरार होने का प्रयास किया। पुुलिस ने आरोपित को दबोच कर पूछताछ की तो उसने अपना नाम जगमोहन निवासी बरहाणा जिला झज्जर बताया जबकि दूसरा साथी फरार हो गया। कार में 20 पेट्टी शराब की भी मिली। घायल सिपाही रविंद्र को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया था।
पुलिस ने जगमोहन के साथ ललित निवासी बरहाणा को भी गिरफ्तार किया। ललित ने पूछताछ में स्वीकारा कि उसी के कहने पर जगमोहन ने नाके पर कार से पुलिस को टक्कर मारी थी। पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस कर्मचारियों ने अपने बयान दर्ज करवाए। जिसके बाद मंगलवार केा अदालत ने ललित को बरी कर दिया जबकि जगमोहन को दोषी करार दिया था। जगमाेहन को आज सजा सुना दी गई है।
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