दिवाली के दिन तीन घंटे फोड़े जा सकेंगे पटाखे, ये रहेगी समय सीमा
कोर्ट द्वारा यह आदेश केवल दीवाली वाले दिन के लिए लागू होंगे।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 14 Oct 2017 12:12 AM GMT
दिवाली पर पटाखों के कारण प्रदूषण फैलने से चिंतित पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में दीवाली वाले दिन शाम को केवल साढ़े 6 बजे से रात साढ़े 9 बजे तक ही फोड़े जा सकेंगे। यानी केवल तीन घंटे ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे।
बता दें कि कोर्ट द्वारा यह आदेश केवल दीवाली वाले दिन के लिए लागू होंगे। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस अमित रावल की पीठ ने अपने आदेश में यह भी साफ किया है कि इस बारे में भविष्य के लिए विस्तृत गाइडलाइंस बाद में जारी की जाएगी।
हाई कोर्ट ने इस मामले में जारी की गई गाइडलाइंस में पटाखों के व्यापारियों को अस्थाई लाइसेंस जारी किए जाने के मामले में भी स्थिति साफ कर दी है।
कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के जिला उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को उसके निर्देशों को सख्ती से पालन करने करने का कहा है।
वहीं चंडीगढ़ प्रशासन ने बताया कि उन्होंने एक स्थायी लाइसेंस जारी किया है, जबकि अस्थायी लाइसेंस अभी जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन हरियाणा, पंजाब ने विस्तृत जवाब देने के लिए समय की मांग की।
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हाई कोर्ट ने कहा कि यदि स्थायी लाइसेंस दिए जा चुके हैं तो अस्थायी लाइसेंस पर रोक लगाना इस वर्ष सहीं नहीं होगा, क्योंकि स्थायी लाइसेंस वाला तो कहीं पर भी पटाखे बेच सकता है।
कोर्ट मित्र एडवोकेट अनुपम गुप्ता ने बताया कि पुलिस को हाई कोर्ट के निर्देशों के पालन को यकीनी बनाने के लिए पुलिस विभाग को पर्याप्त संख्या में पीसीआर गाड़ियों को तैनात करने को कहा गया है।
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