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रोहतक : युवक से कुकर्म मामले में परिजनों का थाने में हंगामा

बृहस्पतिवार को वह पड़ोस में ही रहने वाले एक जानकार के घर पर गया था। वहां पर आरोपित मोनू ने उसके साथ गलत काम किया और यह बात किसी को भी बताने पर चाकू के साथ जान से मारने की धमकी दी।

रोहतक : युवक से कुकर्म मामले में परिजनों का थाने में हंगामा
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रोहतक शहर की एक कॉलोनी में रहने वाले एक मंदबुद्धि युवक के साथ उनके ही पड़ोस में रहने वाले युवक द्वारा कुकर्म के मामले में पीड़ित पक्ष के लोगों ने सिटी थाने में जमकर हंगामा किया। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कुकर्म के मामले में दुष्कर्म किए जाने की धारा नहीं जोड़ी है। पुलिस ने

लोगों को शांत करवाने का प्रयास कर उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया और कुकर्म के मामले में अब जान से मारने की धमकी देने के अलावा पोक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ दी है। सिटी थाने में विक्रांत उर्फ मोनू नाम के नाम पर 18 अक्टूबर को यह केस दर्ज किया था। पुलिस को दी गई शिकायत में महिला ने बताया कि उसके पास दो लड़के है। उनमें बड़ा लड़का प्राइवेट नौकरी करती है और दूसरा लड़का 17-18 साल का है जो कि बचपन से मंदबुद्धि है। वह न तो कुछ बोल सकता

है और केवल इशारों में ही बात समझ सकता है। बीते बृहस्पितवार को वह पड़ोस में ही रहने वाले एक जानकार के घर पर गया था। वहां पर आरोपित मोनू ने उसके साथ गलत काम किया और यह बात किसी को भी बताने पर चाकू के साथ जान से मारने की धमकी दी।

इस बारे में पुलिस को शिकायत दी गई तो सिटी थाने में केवल आरोपित पर कुकर्म की आईपीसी एक्ट 377 व 506 के तहत ही केस दर्ज किया गया था। पुलिस कार्रवाई से नाखुश पीड़ित के परिजन सिटी थाने में पहुंचे और हंगामा कर दिया। उन्होंने पुलिस पर जानबूझकर दुष्कर्म की धारा नहीं जोड़ने के आरोप लगाए।

पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर पहले से दर्ज मामले में अब पोक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ दी है। शिकायत में युवक की उम्र 19 साल लिखकर दी गई थी, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। अब उनकी शिकायत के बाद पॉक्सो एक्ट भी लगा दिया गया है।

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