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मतदान के दिन प्रत्याशियों द्वारा वाहन के इस्तेमाल को लेकर चुनाव आयोग ने दिए सख्त निर्देश

हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन प्रत्याशियों को वाहन के इस्तेमाल को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। चालक के अलावा चार से अधिक लोगों का एक वाहन में बैठना प्रतिबंधित।

मतदान के दिन प्रत्याशियों द्वारा वाहन के इस्तेमाल को लेकर चुनाव आयोग ने जिए सख्त निर्देश
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Election Commission has given strict instructions regarding the use of vehicles by candidates on the day of polling

Haryana Assembly Election: हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार चुनाव आयोग (Election Commission) काफी सख्त कदम उठा रहा है। इसके चलते चुनाव आयोग प्रत्याशियों की मनमानी पर लगाम कसने की कोशिश कर रहा है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि मतदान वाले दिन प्रत्याशीयों और उनके प्रतिनिधियों को केवल एक-एक वाहन इस्तेमाल करने की इजाजत है। साथ ही जिला अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक को चुनाव आयोग द्वारा प्रत्याशियों की गाड़ियों पर निगरानी रखने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं।

चुनाव आयोग द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रत्याशी की गाड़ी में चालक के अलावा चार अन्य लोगों को बैठने की इजाजत होगी। इससे अधिक लोगों के वाहन में मिलने पर प्रत्याशियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार प्रत्याशियों व उनके प्रतिनिधियों को वाहनों के इस्तेमाल के लिए अनुमति भी लेनी होगी। प्रत्याशियों व उनके एजेंट को अपनी पूरी जानकारी के साथ-साथ वाहन की पंजीकरण संख्या समेत अन्य सभी जानकारी निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी प्रत्याशियों को वाहन के इस्तेमाल की अनुमति देंगे।

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