धरौंदा गोलीकांड: एडीजे कोर्ट ने चार आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके शर्मा (A K Sharma) ने केस का बारीकी से अध्यन करने व सभी साक्ष्यों (Evidence) के आधार पर फैसला सुनाया है। बता दे कि जून 2016 में धनौंदा में हुए गोलीकांड (Dharaunda Firing) में युवक विनोद उर्फ भाता की मौत हो गई थी।

कनीना के गांव धनौंदा (Dharaunda Village) में 12 जून 2016 को गोलीकांड में हुई युवक की मौत के 4 आरोपितों को कोर्ट (Court) ने आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। वहीं 3 आरोपितों (Accused) को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है।
गोलीकांड में हुई थी युवक की मौत
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके शर्मा ने केस का बारीकी से अध्यन करने व सभी साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया है। बता दे कि जून 2016 में धनौंदा में हुए गोलीकांड में युवक विनोद उर्फ भाता की मौत हो गई थी।
इन आरोपियों को मिली सजा
अदालत ने इस मामले में अजय कुमार, रिसाल उर्फ बणिया, विक्रम सिंह, मनोज कुमार को हत्या के आरोप में उम्रकैद के साथ-साथ 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं नवनीत रेवाड़ी, पवन धनौंदा व पवन मांढैया को रिहा कर दिया।
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