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साध्वी रेप केस: सीबीआई कोर्ट से राम रहीम दोषी करार, 28 को सुनाई जाएगी सजा

डेरा प्रमुख को जेड'' श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है।

साध्वी रेप केस: सीबीआई कोर्ट से राम रहीम दोषी करार, 28 को सुनाई जाएगी सजा
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साध्वी से रेप के आरोप में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह आज सुबह पंचकूला के सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां जस्टिस जगदीप सिंह ने उन्हें दोषी ठहराया।

पंचकूला सीबीआई कोर्ट से राम रहीम को सीधे अम्बाला सेन्ट्रल जेल भेज दिया गया है। 28 अगस्त को कोर्ट यह तय कर देगा कि राम रहीम को कितने साल जेल में गुजारने पढेंगे।

गौरतलब है कि चंडीगढ़ से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डेरा मुख्यालय से कड़ी सुरक्षा के बीच 50 वर्षीय पंथ प्रमुख राम रहीम सुबह नौ बजे पंचकूला के लिए रवाना हुए थे।

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सिरसा के उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने बताया, 'वह सिरसा से सड़क मार्ग से रवाना हुए।' गौरतलब है कि डेरा प्रमुख को ‘जेड' श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, इसके बावजूद वह निजी सुरक्षाकर्मी भी रखते हैं।

विशेष सीबीआई अदालत ने आज डेरा प्रमुख के खिलाफ 2002 के यौन उत्पीड़न के एक मामले में फैसला सुनाया है। फैासले से पहले तनाव को देखते हुए डेरा प्रमुख ने अपने अनुयायियों से अपील किया है कि वह शांति बनाए रखें।

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राम रहीम सिंह द्वारा कथित रूप से दो साध्वियों का यौन उत्पीड़न किये जाने संबंधी अज्ञात व्यक्ति की चिट्ठी मिलने के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई ने 2002 में डेरा प्रमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

डेरा प्रमुख ने हालांकि इन आरोपों से इनकार किया है। अधिकारियों का कहना है कि अदालत के फैसले के मद्देनजर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सुरक्षा चाक चौबंद हैं। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में निषेधाज्ञा धारा 144 लगाई गई है।

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