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बेटियों को ताउम्र मिलेगी पेंशन, पदोन्नति में आरक्षण का रास्ता साफ:कैप्टन अभिमन्यु

कैबिनेट की बैठक की जानकारी इस बार हरियाणा निवास में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने दी।

बेटियों को ताउम्र मिलेगी पेंशन, पदोन्नति में आरक्षण का रास्ता साफ:कैप्टन अभिमन्यु
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चंडीगढ़.प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। इसकी मंजूरी शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में दे दी गई है। इसके अलावा एक अन्य अहम फैसले के तहत बेटियों को शादी के बाद भी पारिवारिक पेंशन का हिस्सा दिए जाने का ऐलान कर दिया गया है। वहीं फरीदाबाद में नगर विकास के लिए राज्य सरकार ने नगर निगम के ऋण को भी हरीझंडी दे दी है।

कैबिनेट की बैठक की जानकारी इस बार हरियाणा निवास में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने दी। इस दौरान प्रधान सचिव संजीव कौशल ने बताया कि अब मीटिंग की जानकारी बारी-बारी से मंत्री ही दिया करेंगे।

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अभिमन्यु ने इस दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने यूरिया संकट, एसवाईएल पर कांग्रेस को भी घेरा। साथ ही कहा कि सरकार हर मामले में गंभीरता से आगे बढ़ रही है। आईएएस अशोक खेमका द्वारा राबर्ट वाड्रा मामले की फाइल से कागज गायब होने के मामले में केस दर्ज किए जाने के सवाल पर कहा कि यह प्रशासनिक मामला है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पदोन्नति में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता व पिछड़ेपन के आकलन और जांच के लिए गठित समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है।

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समिति ने दी रिपोर्ट:वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारवार्ता में बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.राघवेंद्र राव की अध्यक्षता वाली समिति ने सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त आकड़ों के आधार पर सरकार को रिपोर्ट दी है।

समिति ने सरकार की सार्वजनिक नियुक्ति के समूह क,ख,ग तथा घ में सभी श्रेणियों के 3,81,847 कर्मचारियों के आंकड़ो का विश्लेषण किया है। राज्य की कुल जनसंख्या में अधिकतर पदोन्नति ग्रेड में, लगभग सभी स्तरों पर तथा राज्य के अधिकतर विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उनके अनुपातिक प्रतिनिधित्व की तुलना में अनुसूचित जातियों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है।

लाभ का दायरा बढ़ाया: सरकार ने सिविल सेवा नियम वॉल्यूम-॥ की पारिवारिक पेंशन योजना 1964 के नियम 4(बी) अनुलग्नक-। में संशोधन करते हुए योजना के तहत लाभ का दायरा बढ़ाया है। पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाला पात्र व्यक्ति परिवार के सभी पात्र व्यक्तियों के लाभ के लिए पेंशन प्राप्त करेगा। चूंकि पहले सबसे बड़ा पात्र बच्चा पात्रता तक पेंशन प्राप्त करता था और बाद में दूसरा बच्चा पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाता था।

किसी ऐसी अयोग्यता, जिसके कारण वह बचपन में ही आजीविका से वंचित हो गई हो से ग्रस्त लड़की को शादी के बावजूद 25 वर्ष की आयु के बाद भी पेंशन मिलती रहेगी। पहले यह शादी तक सीमित थी। यह लाभ सेवानिवृत्ति से पहले अथवा पश्चात पैदा हुए पात्र विकलांग बच्चे को भी मिलेगा। पहले यह सेवानिवृत्ति से पहले हुई शादी से पैदा हुए बच्चे तक सीमित था।

मंत्री दिया करेंगे जानकारी:राज्य की कैबिनेट मीटिंग के बाद में अब मुख्यमंत्री के स्थान पर कैबिनेट मंत्री मीटिंग की जानकारी देने मीडिया से रूबरू होंगे। इसकी जानकारी हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव संजीव कौशल ने मीडिया को दी। साथ ही बताया कि इस बार की जानकारी सरकार के अहम मंत्री कैप्टन अभिमन्यु देंगे। वैसे प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद यह एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है, इससे पहले सीएम ही कैबिनेट के अहम फैसलों की जानकारी दिया करते थे।

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