हरियाणा : हाईकोर्ट के आदेश पर छह साल बाद निगम ने तोड़ी 22 दुकानें
मार्केट में लगभग 42 करीब प्लाट बने हुए है। इस दौरान तोड़फोड़ की कार्यवाही का विरोध करने के लिए पूर्व विधायक आनन्द कौशिक के भाई बलजीत कौशिक, कांग्रेस नेता रंधावा फागना व एनएसयूआई के नेता विकास फागना पहुंचे।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पड़ने वाली झाड़ से बचाने के लिए नगर निगम ने बाटा पुल के नीचे बसी हुई झलानी टूल्स मार्केट में तोड़ फोड़ की। हाईकोर्ट ने मार्किट को तोड़ने के आदेश सन् 2013 में दे दिए थे, आगामी 6 नवंबर को मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में होनी है। निगम ने हाईकोर्ट से पड़ने वाली झाड़ से बचने के लिए आज छह साल बाद इस तोडफोड़ की कार्यवाही को अंजाम दे पाया।
इस कार्यवाही में निगम ने मार्केट में बनी हुई 22 दुकानों को तोड़ दिया। मार्केट में लगभग 42 करीब प्लाट बने हुए है। इस दौरान तोड़फोड़ की कार्यवाही का विरोध करने के लिए पूर्व विधायक आनन्द कौशिक के भाई बलजीत कौशिक, कांग्रेस नेता रंधावा फागना व एनएसयूआई के नेता विकास फागना पहुंचे। आज दोपहर बाद अचानक नगर निगम का तोड़फोड़ दस्ता, भारी पुलिस बल व निगम अधिकारियों की फौज के साथ बाटा पुल के सामने बनी झलानी टूल्स कम्पाउण्ड पहुंचा।
जहां नगर निगम के अधीक्षण अभियंता ओमवीर सिंह के नेतृत्व में तोडफोड़ से संबंधित हाईकोर्ट ने आदेश दुकानदारों को दिखाए। ओमवीर सिंह ने बताया कि निगम की ओर से सभी दुकानदारो को पूर्व में नोटिस भी जारी किए गए थे। नोटिस मिलने पर दुकानदारों ने रोष जाहिर करना शुरू कर दिया। तोडफोड़ के दौरान दुकानदार एकत्र हो गए, लेकिन पुलिस बल होने के कारण कोई विरोध की हिम्मत नहीं जुटा सका।
ओमवीर सिंह के अनुसार तोडफोड़ की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। मार्केट में 45 प्लाट थे। जिनमें 22 में दुकाने बनी हुई थी। जिनको तोड़ दिया गया है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर पूर्व निगम आयुक्त मोहम्मद शाईन पर भी पिछले साल अवमानना का मामला लग गया था। वहीं निगम कोर्ट के आदेश के बावजूद तोडफोड़ नहीं कर पाया। अब मामले की सुनवाई 6 नवंबर को हाईकोर्ट में होनी है। जिसमे निगम को रिपोर्ट दाखिल करानी है। जिसको लेकर निगम ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया।
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