घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल कैद
एक युवती ने 14 अक्टूबर 2018 को पुलिस से शिकायत देकर बताया कि वह काफी दिनों से बीमार चल रही हैं। जिसके कारण वह घर पर रहती हैं। उसके माता-पिता सिलाई का काम करते हैं।

कुंडली थाना क्षेत्र में घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश मल्होत्रा की अदालत ने दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई हैं। अदालत ने दोषी पर ढाई लाख रुपये जुर्माना भी लगाया हैं। जुर्माना अदा न करने पर दोषी डेढ़ साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
एक युवती ने 14 अक्टूबर 2018 को पुलिस से शिकायत देकर बताया कि वह काफी दिनों से बीमार चल रही है। जिसके कारण वह घर पर रहती हैं। उसके माता-पिता सिलाई का काम करते हैं। हर रोज की तरह वह अपने काम से बाहर चले गये। गत 12 अक्टूबर को वह अपने घर पर अकेली थी। उसी दौरान गांव का ही सुभाष उसे घर पर अकेली देखकर घुस आया। पीडि़ता ने बताया कि सुभाष ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया।
इसके उपरांत जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए किसी को बताने पर उसे व परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। शाम को मामले को लेकर परिजनों को अवगत करवाया। उसके बाद पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपित के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने युवती का मेडिकल करवाकर अदालत में बयान दर्ज करवाये।
उसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपित सुभाष को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। शनिवार को मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे राजेश मल्होत्रा की अदालत ने दोषी सुभाष को धारा-452 में तीन साल कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना, धारा-376 में दस साल कैद की सजा व डेढ़ लाख रुपये जुर्माना, धारा-506 में तीन साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई हैं। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 18 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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