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कैप्टन अभिमन्यु के पत्र पर मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, अपनी कार में चल सकेंगे प्रदेश के मंत्री!

हरियाणा प्रदेश के मंत्री अब निजी कार में चल सकेंगे।

कैप्टन अभिमन्यु के पत्र पर मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, अपनी कार में चल सकेंगे प्रदेश के मंत्री!
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चंडीगढ़. प्रदेश के मंत्री अब निजी कार में चल सकेंगे। उन्हें सरकारी कार में चलने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए उन्हें 15 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से पेट्रोल या डीजल की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। यह फैसला वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की एक चिट्ठी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। अभी सैद्धांतिक फैसला हुआ है। औपचारिक अधिसूचना अभी जारी होनी है।
हरिभूमि को मिली जानकारी के मुताबिक कैप्टन अभिमन्यु ने सीएम को पिछले दिनों पत्र लिखा था कि उन्हें निजी कार प्रयोग करने की इजाजत दी जाए और फ्यूल की प्रतिपूर्ति सरकार कर दे। यह भी लिखा था कि बेशक कार चालक सरकारी हो। मंत्री के पत्र पर मुख्यमंत्री ने गौर किया। मुख्य सचिव डीएस ढेसी के साथ चर्चा की। चर्चा के बाद सैद्धांतिक फैसला किया कि जो मंत्री अपनी कार का प्रयोग करना चाहते हैं, वे कर सकते हैं। अपनी कार के प्रयोग के एवज में 15 रुपये प्रति किमी की दर से फ्यूल चार्ज मिलेगा। मंत्री अपना निजी चालक भी रख सकते हैं। मगर चालक और कार की रिपेयर एंड मेंटीनेंस प्रति महीना 20,000 रुपये ही मिलेगा। कार चलाने की दूरी सीमा में नहीं बांधी है।
फरीदाबाद के भाजपा विधायक विपुल गोयल ने एक दिन वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु से आग्रह किया था कि जिन मंत्रियों के पास निजी महंगी कार हैं, उन्हें उसमें चलने की इजाजत दिलवाने का इंतजाम करना चाहिए। महंगी कारें सुरक्षा की दृष्टि से सही होती हैं। गोयल ने तो मजाक में यह भी कह दिया था कि मंत्रियों की सस्ती कार के कारण उन्हें भी इनोवा में चलना पड़ता है क्योंकि लोग यह न कह सकें कि मंत्री सस्ती कार में चलते हैं और विधायक महंगी में चलते हैं।
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पंजाब में भी मंत्री और मुख्य संसदीय सचिव निजी कार का इस्तेमाल करते हैं। पहले उन्हें भी 15 रुपये प्रति किमी फ्यूल की प्रतिपूर्ति होती थी मगर अभी हाल में यह सीमा बढ़ाकर 18 रुपये प्रति किमी कर दी गई है। आरटीआई में मंत्रियों व सीपीएस की प्रति दिन कार चलाने की दूरी 300 किमी है।
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