रिश्वत लेने के मामले में एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर दोषी करार, 28 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा
सीबीआई कोर्ट ने सुनील को भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 और 13 (1) (डी) के तहत दोषी पाया है।

सीबीआई की विशेष अदालत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल डायरेक्टर सुनील कुमार सेकरी को 2 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में दोषी करार दिया है।
CBI कोर्ट ने सुनील को भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 और 13 (1) (डी) के अंतर्गत दोषी पाया है।
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बता दें कि सुनील के खिलाफ कोर्ट ने 5 सितंबर 2009 को कोर्ट दर्ज किया था जिसकी पैरवी सरकारी वकील केपी सिंह और CBI के सीनियर वकील पीके डोगरा ने की।
यूफोरिया फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रोपराइटर राजेश दुआ ने CBI को शिकायत में कहा था कि एनसीबी के तत्कालीन जोनल डायरेक्टर सुनील कुमार सेकरी ने टीम के साथ उनकी बद्दी स्थित फर्म में 23 जुलाई 2009 को रेड की थी, जिसके बाद सुनील ने उन्हें अपने ऑफिस में पेश होने को कहा था।
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जब राजेश 24-25 जुलाई चंडीगढ़ सेक्टर-25 स्थित NCB ऑफिस गए तो सुनील ने कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने के बदले में राजेश से 5 लाख रुपए की मांग की । दोनों में बातचीत के बाद 2 लाख रुपये में बात तय हुई।
जिसके बाद दुआ ने CBI के चंडीगढ़ स्थित ऑफिस में शिकायत कर दी। जिसके बाद CBI ने सुनील को दो लाख रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया।
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