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हरियाणा में 15 दिन तक पुलिस नहीं काटेगी चालान, भारी भरकम जुर्माने से वाहन चालकों को ऐसे बचाएगी

सितंबर से देशभर में नया मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act 2019) के प्रभावी हो गया है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है। लेकिन हरियाणा में पुलिस आगामी 15 दिन तक कोई चालान नहीं काटेगी।

हरियाणा में 15 दिन नहीं कटेंगे चालान, पुलिस ने रखी शर्त
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सितंबर से देशभर में नया मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act 2019) के प्रभावी हो गया है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच दिल्ली से सटे हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आई है।हरियाणा में पुलिस अगले 15 दिन तक चालान नहीं काटेगी।

हरियाणा में पुलिस वाहन चालकों को भविष्य में भारी भरकम जुर्माने से बचाने की तरकीब भी सिखाएगी। आगामी पंद्रह दिन तक चालकों को यातायात के नए नियमों के बारे में बताएगी। ताकि वाहन चालक भविष्य में यातायात नियमों से जुड़ी गलतियां न करें। आईजी ट्रैफ़िक डॉ. राजश्री के मुताबिक पुलिस राज्य के लोगों को ट्रैफिक नियमों पुलिस जागरूक करेगी।


23 हजार के चालान को लेकर सुर्खियों में

देश में मोटर वाहन से जुड़ा नया नियम लागू होने के बाद हरियाणा सुर्खियों में रहा। हरियाणा से भारी-भरकम चालान काटे जाने की सबसे ज्यादा खबरें आईं थी। यहां पर सबसे पहले 15 हजार रुपए की कीमत की स्कूटी का 23 हजार रुपए का चालान काटा गया था। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक ट्रैक्टर का 59 हजार रुपये का चालन काटा गया था। पुलिस के द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए तीन वाहनों के एक लाख से अधिक के चालान काटे गए। बुलेट बाइक का पटाखे जैसी आवाज़ निकालने को लेकर पर 17 हजार से अधिक का चालान काटा गया।

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