पलवल में दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला पर ही कोर्ट ने कसा शिकांजा
पलवल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां कोर्ट ने रेप का आरोप लगाने वाली महिला पर ही केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

पलवल में एक महिला को दुष्कर्म का आरोप लगाना महंगा पड़ गया। कोर्ट ने पीड़िता के खिलाफ ही केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मामला हरियाणा के पलवल जिले का है, यहां एक महिला ने 14 वर्ष के बालक पर दुष्कर्म करने को आरोप लगाया था। कोर्ट ने इस मामले में दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला पर ही शिकंजा कस दिया है।
कोर्ट ने कहा कि जांच में सामने आया कि आरोपी की उम्र महज 14 वर्ष है। कोर्ट ने कहा कि इतनी कम उम्र का लड़का आखिर 29 साल की महिला के साथ कैसे दुष्कर्म कर सकता है। कोर्ट ने पुलिस महिला पर 4 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
महिला ने लगाए थे गंभीर आरोप
इस पूरे मामले में पुलिस जांच अधिकारी अंजू का कहना है कि 13 सितंबर 2019 को एक 29 वर्षीय विधवा महिला ने पुलिस में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने उसमे कहा था कि चार वर्ष पूर्व बिजली का करंट लगने से उसके पति की मौत हो गई, जिसके बाद पीड़िता पलवल में किराए पर एक मकान लेकर रहने लगी उसी दौरान पीड़िता की पहचान एक युवक से हुई। युवक महिला के घर आने-जाने लगा। उक्त युवक ने महिला को आश्वासन दिया कि वह उससे शादी कर लेगा। जिससे महिला और युवक एक साथ रहने लगे। पुलिस के अनुसार करीब एक वर्ष पूर्व युवक व महिला के बीच संबंध बन गए। जिससे महिला गर्भवती हो गई और उसने युवक से शादी करने की बात कही तो युवक ने शादी करने से इंकार कर दिया।